जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 4 जुलाई 2012

जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज.


आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। इस मामले में प्रमुख आरोपी जगन को 27 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह यहां की चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। 
      
न्यायाधीश समुद्राला गोविंदराजुलु ने 27 जून को याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और आज तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखा था। इस मामले में चर्चित वकील राम जेठमलानी जगन की ओर से पेश हुए थे, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान सीबीआई के वकील थे।
      
सीबीआई के वकील ने दलील दी थी कि यह मामला 43 हजार करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं से जुड़ा है और एजेंसी जगन की कंपनियों में धन आने की जांच कर रही है। भान ने कहा था कि इस समय आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है क्योंकि जांच एजेंसी को इस मामले में कुछ और आरोप पत्र दाखिल करने हैं। जेठमलानी ने दलील दी थी कि कडप्पा के सांसद जगन की गिरफ्तारी राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उनके मुवक्किल के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि वह सीबीआई के साथ सहयोग नहीं करता है या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

कोई टिप्पणी नहीं: