पिछले साल भारतीय स्टूडेंट अनुज बिदवे की हत्या के दोषी पाए गए ब्रिटिश नागरिक काइरन स्टैपलेटन को शुक्रवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के मुताबिक काइरन को 30 साल की सजा काटने से पहले पेरोल पर भी रिहा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने गुरुवार को काइरन को अनुज की हत्या का दोषी ठहराया था।
23 वर्षीय अनुज की पिछले साल 26 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान मैनचेस्टर सिटी सेंटर की ओर जा रहे थे। अनुज लंकाशर यूनिवर्सिटी में माइक्रो इलेक्टॉनिक्स का स्टूडेंट था। उसकी हत्या के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। ब्रिटेन के शीर्ष अधिकारियों ने भारत को भरोसा दिलाया था उनका देश भारतीय छात्रों की पढ़ाई के लिहाज से सुरक्षित जगह है।
मैनचेस्टर कोर्ट में चली सुनवाई के बाद 21 वर्षीय स्टेपलेटन को भारतीय छात्र की हत्या का दोषी ठहराया गया। अपने को मानसिक रोगी बताने वाले स्टेपलेटन ने हाल में सुनवाई के दौरान दावा किया था कि हत्या उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं था। साथ ही उसने कहा था कि उसे अपने किए पर अफसोस नहीं है। महीने भर तक चली इस सुनवाई के दौरान अनुज के माता-पिता मौजूद रहे, वे पुणे से यहा आए थे।
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