राजधानी में कार आदि चौपहिया वाहन के लिए वीआईपी नंबर अब कम से कम पांच लाख रुपये में मिलेगा। दिल्ली सरकार ने इस तरह के नंबरों के लिए शुल्क नीति को सोमवार को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फैंसी पंजीकरण नंबर जारी करने की नीति को अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत नंबरों की प्रत्येक श्रृंखला में 0001 की वीआईपी नंबर श्रेणी में आरक्षित मूल्य पांच लाख रुपये होगा।
मुख्यमंत्री दीक्षित ने कहा कि मंत्रिमंडल ने श्रेणी विशेष में उपलब्ध नंबरों को खुली बोली के आधार पर नीलाम करने का फैसला किया है। यह बोली पखवाड़े दर पखवाड़े होगी। इसी तरह 0002 से 0009 तक के नंबरों के लिए आरक्षित मूल्य तीन लाख रुपये, 0010 से 0099 जैसे नंबरों के लिए दो लाख रुपये होगा। इसी तरह 0786, 1000, 1111, 7777, 9999 जैसे नंबरों के लिए आरक्षित मूल्य दो लाख रुपये होगा।
नयी व्यवस्था के तहत 0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333 से लेकर 0999 तक के समान नंबरों के लिए आरक्षित मूल्य एक लाख रुपये होगा। इसी तरह 2000, 8000 और 8888, 9000, 0101, 0108, 1008, 1313 जैसे नंबरों के लिए एक लाख रुपये देना होगा। दीक्षित ने कहा कि इन नंबरों की नीलामी से मिलने वाली राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगी।
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