सर्वोच्च न्यायालय ने बीएमडब्ल्यू मामले में संजीव नंदा की जेल की सजा पांच साल से कम करके दो साल करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में शुक्रवार को आरोपी संजीव नंदा को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई के दौरान आरोपी संजीव को राहत दे दी। शीर्ष कोर्ट ने आरोपी संजीव नंदा की सजा नहीं बढ़ाई है। कोर्ट ने संजीव को दो साल तक समाजसेवा करने के लिए निर्देश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने नंदा को सुनाई गई दो साल जेल की सजा को बरकरार रखा और उन्हें आदेश दिया कि दो साल तक सामुदायिक सेवा करें। वहीं, न्यायालय ने नंदा को 50 लाख रुपये अदा करने का भी आदेश दिया, जिसका इस्तेमाल सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। संजीव नंदा की बीएमडब्ल्यू से राष्ट्रीय राजधानी में 10 जनवरी, 1999 को हुई दुर्घटना में छह लोग मारे गए थे।
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