पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित मंटू तिवारी की जमानत अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा तथा न्यायमूर्ति अमरेश कुमार लाल की खंडपीठ ने अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले निचली अदालत ने इन दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
वीसी व प्रोवीसी नियुक्ति पर सुनवाई बुधवार को भी होगीपटना (वि.सं.)। सूबे के छह विश्वविद्यालय के वीसी एवं चार प्रोवीसी की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में आवेदक राज्य सरकार एवं चांसलर की ओर से बहस पूरी हो गई।
मंगलवार को बीएन मंडल विश्वविद्यालय के वीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधविक्ता राजीव धवन ने बहस में भाग लेते हुए कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय कानून के तहत जो परामर्श करने का प्रावधान है उसके तहत मुख्यमंत्री एवं चांसलर के बीच परामर्श हुआ था। मुख्यमंत्री सरकार की श्रेणी में आते हैं तथा चांसलर के पद के गरिमा के अनुसार विभाग के मंत्री एवं सरकारी अधिकारियों की बजाए मुख्यमंत्री से परामर्श कर सकते हैं। वीसी की नियुक्ति में मुख्यमंत्री एवं चांसलर के बीच परामर्श हुआ है। उनका यह भी कहना था कि नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार आवेदक को नहीं है। समय के अभाव में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम दोशित तथा न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने की।
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