नियम के तहत दीर्घावधि वीजा. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 16 अगस्त 2012

नियम के तहत दीर्घावधि वीजा.


पाकिस्तान में कथित अत्याचारों के चलते भारत पहुंच रहे सैकड़ों हिन्दुओं को लेकर सरकार ने गुरुवार को कहा कि यदि वे नियम के तहत आवेदन करते हैं, तो देश में रहने के लिए उन्हें दीर्घावधि वीजा दिया जाएगा। 

केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने कहा कि अब तक किसी ने भी दीर्घावधि वीजा के लिए आवेदन नहीं किया है। दीर्घावधि वीजा के लिए नियम शर्तें हैं। यदि वे उनके तहत आवेदन करते हैं तो उन्हें यह वीजा मिल जाएगा। वह पिछले कुछ दिनों में देश आए पाकिस्तानी हिन्दुओं को भारत द्वारा दीर्घावधि वीजा दिए जाने की संभावनाओं के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इनमें से अधिकतर लोग धार्मिक यात्रा के लिए महीनेभर के वीजा पर आए हैं और ज्यादातर ने पाकिस्तान वापस नहीं जाने की इच्छा व्यक्त की है।
   
भारत आए लगभग सभी हिन्दुओं ने पाकिस्तान छोड़ने से पहले वहां के अधिकारियों को हलफनामा दिया था कि वे भारत सरकार से शरण नहीं मांगेंगे और वे 30 दिन के भीतर पाकिस्तान लौट आएंगे। इस तरह के एक समूह के प्रमुख अनूप कुमार का अरोप है कि पाकिस्तान में हिन्दू परिवार सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहां कट्टरपंथी लोगों द्वारा हथियारों के बल पर हिन्दुओं की युवा लड़कियों का अपहरण और फिर उनसे जबरन शादी करने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात के चलते हिन्दू समुदाय के अधिकतर लोग कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहेंगे।

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