बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के वाहनों का नबिंधन नहीं होगा। परवहिन विभाग ने सभी जिला परवहिन कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश भेज दिया है कि वाहनों का रजिस्ट्रेशन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा। अगर किसी वाहन का निबंधन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के किया गया तो दोषी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
परिवहन विभाग के नए फरमान से वाहन मालिक अब रजिस्ट्रेशन कराने को मजबूर हैं। परवहिन सचवि रजनीश कुमार महाजन ने बताया कि अब तक पूरे राज्य में दस हजार से अधिक वाहनों का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन पटना जिला तथा सबसे कम रजिस्ट्रेशन शवहिर जिले में हुआ है। डीटीओ ऑफिस में वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ही वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी
रजिस्ट्रेशन का फार्म भरकर दिया जा रहा है ताकि समय पर रजिस्ट्रेशन करा सकें। कुछ जिलों में रजिस्ट्रेशन की गति काफी धीमी है। परवहिन विभाग ने सभी जिला परवहिन पदाधिकारियों को रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। परवहिन मुख्यालय अब सभी जिलों से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन की जानकारी हासिल कर रहा है। जिला परवहिन पदाधिकारी वाहन डीलर के साथ बैठक कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। वाहन डीलरों को निर्देश दिया जा रहा है कि वाहन की बिक्री के वक्त ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का फार्म भरवा लें और उसे जिला परवहिन कार्यालय में जमा कर दें।
पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। सभी जिलों के पुराने वाहन मालिकों को नोटिस भेजी जा रही है कि वे जिला परवहिन कार्यालय में आकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन करा लें। जिला रजिस्ट्रेशनपटना 2561गया 2402 कटहिार 1208बेगूसराय 1022 सीवान 900 पूर्णिया 919 नालंदा 851 भागलपुर 753 औरंगाबाद 682 गोपालगंज 644 क्या-क्या फायदे वाहनों की सुरक्षा के लिए ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाया जा रहा है ताकि वाहनों की चोरी हो जाने के बाद भी उसका अता-पता चल सके।
हाई सिक्योरिटी का रंग काला है। निजी व कॉमर्शियल वाहनों के नंबर प्लेट का रंग अलग-अलग है। निजी व सरकारी वाहनों का नंबर प्लेट सादा पर काला है और व्यावसायिक वाहनों का नंबर प्लेट पीला पर काला है ताकि निजी व व्यावसायिक वाहनों में फर्क किया जा सके।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें