बिहार में नालंदा और मधेपुरा जिले में स्थानीय अदालतों ने हत्या के अलग-अलग मामलों में 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. नालंदा के हिलसा स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने जमीन विवाद को लेकर 14 अगस्त 1994 में हिलसा के खपुरा गांव में पीट पीटकर कृष्णा महतो की हत्या के मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
महतो की लाठी डंडे और गड़ासे से पीट पीटकर हत्या कर दी गयी थी. अदालत ने इस मामले में रामरुप पासवान, प्रीत पासवान, जिरानी पासवान, इंद्रदेव पासवान, केसर पासवान, सुरेश, जेहल पासवान, सोहन, श्रवण, शत्रुघ्न, कारु और भगवान पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
मधेपुरा जिले में भी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने पुराने विवाद को लेकर पीट-पीटकर की गयी हत्या के मामले पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने पुरैनी थाना अंतर्गत चटनवा गांव में 17 अगस्त 2010 को पीट पीटकर सोनेलाल मंडल की हत्या के मामले में गांव के कारे मंडल, नरेश मंडल, अवधेश मंडल, अरुण मंडल और दगधी मंडल को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें