अमानक स्तर के उर्वरक पर प्रतिबंध
छतरपुर/01 सितम्बर/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत जुलाई माह में उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत जिले के उर्वरक विक्रेताओं से उर्वरकों के नमूने लिये गये थे। जिन्हें विश्लेषण हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, इंदौर के प्रभारी अधिकारी को भेजा गया था। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन संस्थाओं के उर्वरक अमानक स्तर के पाये गये। जिनमें डबल लॉेक केंद्र बड़ामलहरा से श्री राम फर्टिलाइजर कंपनी, नई दिल्ली का सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक, सेवा सहकारी समिति मड़देवरा से आईपीएल कंपनी, चेन्नई का एनपीके उर्वरक एवं एमपी एग्रो, छतरपुर से प्राप्त आईपीएल कंपनी, चेन्नई का डीएपी उर्वरक का नमूना अमानक स्तर का पाया गया।
किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये पंजीयन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग श्री इंद्रजीत सिंह बघेल द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उर्वरकों की शेष बची मात्रा के क्रय- विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
गेहूं का अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध
छतरपुर/01 सितम्बर/जिले में नवीन जारी किये गये 78 बीपीएल राशन कार्डों पर अगस्त से अक्टूबर माह तक वितरण हेतु 30 क्वि0 एवं नवंबर माह में वितरण हेतु 20 क्वि0 गेहूं का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। अतिरिक्त जारी किये गये बीपीएल राशन कार्ड धारियों को गेहूं का प्रदाय अगस्त से अक्टूबर तक 35 किलो एवं नवंबर में 20 किलो प्रति बीपीएल राशन कार्ड के मान से किया जायेगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि वृहताकार सहकारी लीड समिति हरपालपुर के अंतर्गत 12 समितियों में कुल 63 अतिरिक्त बीपीएल कार्ड एवं सेवा सहकारी लीड समिति, चंदला के अंतर्गत 15 अतिरिक्त बीपीएल राशन कार्ड जारी किये गये हैं। उन्होंने लीड प्रभारी हरपालपुर एवं चंदला को गेहूं का उठाव कर शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रदान करने एवं 3 रू. प्रति किलो की दर से वितरण करने के निर्देश दिये हैं।
आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी
छतरपुर/01 सितम्बर/महिला सशक्तिकरण योजना के तहत म0प्र0 आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल द्वारा जिले की आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार इकाई स्थापित करने हेतु प्रति इकाई 50 हजार रू. के मान से आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी। जिले को प्राप्त 9 भौतिक इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 4 लाख 50 हजार रू. की राशि प्रदान की गयी है। महिला सशक्तिकरण योजना चरण-5 के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 3 इकाई के विरूद्ध 1 लाख 50 हजार रू. प्रदान किये जायेंगे। इसी प्रकार से चरण-6, 7 एवं 8 के अंतर्गत दो-दो भौतिक इकाई के लक्ष्य के विरूद्ध 1-1 लाख रू. स्वरोजगार स्थापना हेतु वितरित किये जायेंगे।
जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग श्री आर पी भद्रसेन ने बताया कि 18 से 45 वर्ष की अनुसूचित जनजाति की महिलायें, तो कि म0प्र0 की मूल निवासी हैं, योजना का लाभ ले सकती हैं।
निवास, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र के अलावा आवेदिका को किसी बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र एवं अन्य जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
पुराने राजस्व अभिलेख को जमा कराने के निर्देश
छतरपुर/01 सितम्बर/कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने जिले के समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निराकृत किये गए खसरा, बी-1, नामांतरण पंजी, बेजा कब्जा पंजी, अन्य कार्यालयीन प्रकरण एवं नस्तियों जैसे पुराने अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराने के निर्देश दिये हैं। उक्त रिकार्डों को जमा कराने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। जिसके तहत पुराने कार्यालयीन या पटपारी अभिलेख की सूची तैयार कर तहसीलदार को 5 सितम्बर तक प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार अभिलेखों को अभिलेखागार में 15 सितम्बर तक, अभिलेख जमा कर शाखा प्रमुख को प्रमाण देने हेतु 20 सितम्बर तक एवं समस्त अभिलेखों के जमा होने पर शाखा प्रमुख द्वारा प्रमाण-पत्र देने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर रखी गयी है। इसी तरह कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र तहसीलदारों द्वारा 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना होगा। समय सीमा में सम्पन्न किये गये उक्त कार्यों की समीक्षा राजस्व बैठक में की जायेगी।
शासकीय भूमि को ग्राम के राजस्व अभिलेख में समय सीमा में दर्ज करने के निर्देश
छतरपुर/01 सितम्बर/कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा द्वारा शासन के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों को शासकीय कार्यालयों, विभागों, शैक्षणिक व स्थानीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के भवनों की भूमि, जो अब तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उन्हें समय सीमा के भीतर राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रविष्टि दर्ज करने के उपरांत प्रतिवेदन जिला कार्यालय में भेजने के निर्देश दिये हैं। निर्धारित की गयी समय सीमा के अनुसार 7 सितंबर तक विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित भवनों व संरचनाओं की जानकारी तहसीलदार को उपलब्ध कराना होगी। 15 सितंबर तक तहसीलदार पटवारियों से अभिलेख दुरूस्त करायेंगे व विभाग को संशोधित खसरा की प्रति उपलब्ध करायेंगे। 25 सितम्बर तक तहसीलदार द्वारा कार्य पूर्ण कर जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
कलेक्टर श्री बहुगुणा द्वारा जमीन व भवन के स्वत्वों संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने पर खसरा नंबर के कालम 3 एवं स्वत्वों संबंधी दस्तावेज के उपलब्ध न होने की स्थिति में कॉलम नंबर 12 में दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। उक्त कार्यों की समीक्षा राजस्व अधिकारियों की बैठक में की जायेगी।
ई-गवर्नेंस सोसायटी के 12 पदों हेतु परीक्षा होगी
छतरपुर/01 सितम्बर/छतरपुर जिले में ई-गवर्नेंस सोसायटी के तहत ई-गवर्नेंस मैनेजर व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के एक-एक पद तथा सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर के 10 पदों हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 10 सितम्बर 2012 तक एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर के 10 पदों में से 7 पद अनारक्षित, 2 पद अनुसूचित जाति एवं 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किया गया है।
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