नरेंद्र मोदी सरकार के मछली पालन मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी पर केस चलने का रास्ता साफ हो गया है। सोलंकी की तरफ से दी गई याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सोलंकी पर आरोप है कि उसने बिना नीलामी किए 400 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पहले सोलंकी पर भ्राष्टाचार के आरोप के मामले में बिना राज्यपाल से पूछे ही हाई कोर्ट में कहा दिया था कि सोलंकी पार मामला दर्ज नहीं हो सकता है।
सोलंकी इस समय दो आरोपों का सामना कर रहे हैं। पहला, फिशरीज संबंधी एक कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के जारी कर सरकार को 400 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का और दूसरा मोनाजी जेराजी नामक एक व्यक्ति से 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसी स्थिति में यह मामला मोदी सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। सोलंकी कोली समाज के कद्दावर नेता हैं। सौराष्ट्र मंे 52 में से 25-30 सीटों पर कोली जाति के मतदार निर्णायक हैं। जानकारी मिल रही है कि हाईकोट के इस फैसले के नकारात्मक असर से बचने के लिए मोदी सरकार ने राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं।
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