दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। याचिका में उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने के निचली अदालत के फैसले को अमान्य करार देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने यादव की याचिका खारिज कर दी। यादव हत्या के एक मामले में बिहार की एक जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
निचली अदालत ने सात अगस्त को राजद नेता को पेश करने के लिए उनके खिलाफ प्राडक्शन वारंट जारी करने के निर्देश दिए थे। यादव ने यह कहकर कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र के परे कार्रवाई की, उनके निर्देश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यादव ने कहा, "निचली अदालत ने बिहार सरकार के गृह सचिव के माध्यम से मेरे खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।"
यादव के वकील राकेश सिंह और टी.एस. चौधरी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार के गृह सचिव को ऐसा करने का सीधे तौर पर वैधानिक अधिकार नहीं है। उन पर दबाव बनाने के लिए यह निर्देश दिया गया। चौधरी ने कहा कि अस्वस्थता और रेलगाड़ी से सफर में अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए यादव निचली अदालत के फैसले का विरोध कर रहे हैं।
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