पंचायतवार पेंशन वितरण शिविर 5 जनवरी 2013 से
- नये वर्ष में पेंशनरों को सुविधा
नये वर्ष में जिला प्रशासन ने वृद्धों के सम्मान के लिए जनवरी माह में पेंशन की तिथि निर्धारित करने का निर्देश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियो को दे दिया है। सूत्र बताते है कि जिला पदाधिकारी बेतिया के पत्रांक 479 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के आदेशानुसार सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियो को 5 जनवरी 2013 से वरिष्ठ पेंशनधारको समेत अन्य सभी पेंशनधारियों को निर्धारित तिथि को पेंशन वितरीत करने का निर्देश दिया है। इस बावत नरकटियागंज प्रखण्ड विकास पदाधिकारी वासुदेव बैठा निराला ने 5 जनवरी 13 से 13 जनवरी 2013 तक पंचायतवार पेशन वितरीत करने को कहा है। प्र. वि. पदाधिकारी के सूची के अनुसार मनवा-परसी, चमुआ, बिनवलिया में 5 जनवरी, मल्दहिया, हरदीटेढा, शेरहवा में 6 जनवरी, डुमरिया, सुगौली, बनवरिया में 7 जनवरी, धूमनगर, शिकारपुर, कुण्डिलपुर में 8 जनवरी, केसरिया, कुकुरा, नौतनवा में 9 जनवरी, रखही, भसुरारी, राजपुर-तुमकडि़या में 10 जनवरी, केहुनिया-रोआरी, परोरहा, पुरैनिया में 11 जनवरी, सेमरी, भेडिहरवा, बरवा-बरौली में 12 जनवरी,गोखुला, भभटा, सोमगढ में 13 जनवरी 2013 को कैम्प लगाकर पंेशन वितरण करना है।
मच्छली विक्रेताओं से मारपीट में महिला जख्मी
नरकटियागंज शहर के हाई स्कूल चैक स्थित पुरानी बाजार के नगर परिषद के नये प्रशासनिक भवन के सामने सोमवार को अपराहन करीब 3 बजे मच्छली विक्रेताओं से रूपये के लेन देन में एक एक महिला मीना देवी के जख्मी होने की खबर है। इस बाबत मच्छली व्यवसायी मीना देवी (पति छोटेलाल साह) पोखरा चैक निवासी ने बताया कि पुरानी बाजार के रहने वाले दर्जन भर युवको ने मारपीट किया और मच्छली समेंत नगदी कुल 150000(एक लाख पचास हजार रूपये) लूट लिया। मीना देवी ने बताया कि उसके साथ लोगो ने मारा पीटा घमकी दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और बीच बचाव किया लेकिन किसी की गिरफ्ताररी की खबर नहीं है। घटना की बाबत मीना देवी एक आवेदन लेकर शिकारपुर थाना पहुंची है।
मंगूराहा मे होगा अधिकारियों का जमावड़ा
मंगूराहा वन क्षेत्र में पहली जनवरी केा लेकर पीकनीक मनाने के लिए भोजन पकाने वालो पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह चैकस है। अलबत्ता प्रशान के आला आॅफिसरों की मंगूराहां आने की बात से स्थानीय प्रशासन के लोग भी स्वागत में जुटे दिख रहे है। उधर वन प्रमण्डल का कहना है कि तेज आवाज और आग वन क्षेत्र में नहीं जलाना है तथा गंदगी नहीं फैलाना है । ऐसा करते हुए पाये जाने पर वन अधिनियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी।
(अवधेश कुमार शर्मा)
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