दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को एक चलती बस में 23 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त से पूछा है कि इसकी जांच कहां तक पहुंची है। न्यायालय ने पुलिस से 21 दिसम्बर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति डी. मुरुगेसन तथा न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि वह पीड़िता तथा उसके मित्र को हर सम्भव बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए।
पीठ ने कहा कि मामले पर नजर रखी जाएगी । पीठ ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार से दो दिन के भीतर सूचनाएं मुहैया कराने के लिए कहा। इसमें उन पुलिस अधिकारियों के नाम बताने के लिए भी कहा गया है जो घटना वाली रात विभिन्न जांच चौकियों पर तैनात थे।
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