आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जगन ने इस दलील के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था कि वह जमानत के हकदार हैं क्योंकि सीबीआई ने तय समय सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया।
हालांकि, जगन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दलील दी कि वैधानिक जमानत पर उच्चतम न्यायालय में बहस हो चुकी है और आरोपी फिर से एक बार इस मामले को नहीं उठा सकता। केंद्रीय एजेंसी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कडप्पा सांसद को वीएएनपीआईसी करार के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया।
28 नवंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि लंबित जांच के इस चरण में जमानत से जांच में बाधा पैदा होगी। उनकी दूसरी याचिका भी इसके बाद चार दिसंबर को खारिज कर दी गयी थी जिसके बाद जगन ने उच्च न्यायालय का रुख किया और दो याचिका दायर की।
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