अभिनेता सैफ अली खान द्वारा कथित रूप से दक्षिण अफ्रीका निवासी एक कारोबारी इकबाल मीर शर्मा तथा उनके ससुर के साथ कोलाबा के एक लग्जरी होटल में झगड़ा करने की घटना के दस महीने बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में सैफ तथा उनके दो सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त रविन्द्र शिशवे ने बताया कि कोलाबा पुलिस थाने में गुरुवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में सैफ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि सैफ तथा उनके दो दोस्तों शकील लडाक और बिलाल अमरोही पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस ने आरोपपत्र में 29 लोगों के बयान भी जोड़े हैं। ताज होटल के वसाबी रेस्त्रां में 22 फरवरी को सैफ तथा उनके दोस्तों को शर्मा की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। इन तीनों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिस समय झगड़ा हुआ, उस समय 42 वर्षीय अभिनेता सैफ, करीना कपूर, उनकी बहन करिश्मा, मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा तथा कुछ अन्य पुरुष दोस्तों के साथ रेस्त्रां में थे।
पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने सैफ तथा उनके दोस्तों द्वारा किए जा रहे हंगामे और शोर-शराबे पर आपत्ति जतायी तो सैफ ने कथित रूप से उसे धमकी दी और झगड़ा बढ़ने पर शर्मा की नाक पर मुक्का मारा। इससे शर्मा की नाक टूट गयी थी। अप्रवासी भारतीय ने यह भी आरोप लगाया था कि सैफ तथा उनके दोस्तों ने उनके ससुर रमन पटेल पर भी हमला किया, लेकिन सैफ ने कहा कि शर्मा ने उनकी महिला मित्रों के खिलाफ असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ।
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