रेलवे के आरक्षित श्रेणियों में यात्रा करने पर निर्धारित पहचान पत्र में यात्री शयनयान और द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान में अन्य पहचान पत्रों के अलावा राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रमाणित पासबुक भी प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन वातानुकूलित श्रेणियों में यह मान्य नहीं होगा।
पूर्वोत्तर रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी एस.पी. मिश्रा के अनुसार यात्रा के दौरान पहचान पत्र की अनुपलब्धता पर यात्री बिना टिकट माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से फोटोयुक्त प्रमाणित पहचान पत्र लागू कर दिया गया है। इसके बावजूद यात्री पहचान पत्र लेकर नहीं चल रहे हैं और इसे लेकर रेलवे अभियान भी चला रहा है।
मिश्र ने बताया कि आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्री पहचान पत्र के रूप में प्रमाणित फोटोयुक्त राशन कार्ड तथा राष्ट्रीयकृत बैंको के पासबुक भी प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन यह सिर्फ रेलवे के कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र से लिए गए शयनयान और द्वितीय कुर्सीयान श्रेणी के टिकट पर ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि दोनो पहचान पत्र की फोटो कापी राजपत्रित अधिकारी., मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, स्टेशन प्रबंधक व स्टेशन मास्टर से प्रमाणित होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि किसी भी श्रेणी के ई.टिकट तत्काल टिकट तथा वातानुकूलित श्रेणियों के आरक्षित टिकट पर राशन कार्ड तथा राष्ट्रीयकृत बैंको के पासबुक पहचानपत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे। मिश्रा ने बताया कि पहचानपत्र में चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, स्कूल पहचान पत्र, बैंक का पासबुक, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, फोटोयुक्त राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, बीपीएल कार्ड, ईएसआई कार्ड तथा सीजीएचएस कार्ड शामिल हैं।
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