दुष्कर्म कानून पर न्यायमूर्ति वर्मा की रिपोर्ट - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 23 जनवरी 2013

दुष्कर्म कानून पर न्यायमूर्ति वर्मा की रिपोर्ट


न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने देश में दुष्कर्म कानूनों को कड़ा करने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट बुधवार को सौंप दी। दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ हुए क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म की घटना के बाद उठे स्वत: आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था। वर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 16 दिसंबर को हुए दुष्कर्म की घटना के खिलाफ युवकों की स्वत:स्फूर्त प्रतिक्रिया से वे प्रभावित हैं।

उन्होंने कहा कि एक महीने में रिपोर्ट तैयार करना एक 'जद्दोजहद से भरा' काम था और उन्हें दुनिया भर से संगठनों और छात्रों की प्रतिक्रियाएं मिली। उन्होंने कहा, "यह तो बदलाव की शुरुआत भर है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद के आगामी सत्र में रिपोर्ट को 'गंभीरता' से लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "महिलाओं के पूर्व में की गई कई सिफारिशें आज तक लागू नहीं हो पाई हैं। हमारे पास पुख्ता कानून है, लेकिन वे अभी तक अप्रभावी हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि पहला कदम समाज से छेड़खानी या यौन प्रताड़ना और पीछा करने जैसी बुराइयों को खत्म करना है। उन्होंने कहा, "यह बेहद गंभीर बात है कि इस तरह के चलन को समाज झेल रहा है। हमें सबसे पहले इससे निपटना चाहिए क्योंकि इससे यौन हमलों में कमी आएगी।" उन्होंने कहा कि दिल्ली में चलती बस में युवती के साथ क्रूरतमत दुष्कर्म के खिलाफ जिस तरह से युवकों ने विरोध प्रदर्शन के लिए 'शांतिपूर्ण तरीका' अपनाया उससे वे बेहद प्रभावित हैं। 

सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती और उसके मित्र को बाद में दिसंबर की सर्द रात में नग्न हालत में सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। घटना के 13 दिनों बाद युवती की सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, "युवकों का यह एक स्वत:स्फूर्त प्रदर्शन था। यह एक नम्र अनुभूति था जो युवकों ने हम बुजुर्ग पीढ़ी के लोगों को सिखाया।"

3 टिप्‍पणियां:

Unknown ने कहा…

sundar article

Unknown ने कहा…

can i post in hindi ?

बेनामी ने कहा…

Is there anyone who knows how to comment in hindi ?