पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष देश में होने वाला आम चुनाव समय पर होगा और चुनाव आयोग को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जियो न्यूज की रपट के मुताबिक, चुनाव सुधारों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि चुनाव में देरी नहीं की जा सकती।
इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि किसी भी कीमत पर चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के साथ कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले निर्देश का पालन करने के लिए चुनाव आयोग तैयार रहे।
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