ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 3 जनवरी 2013

ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

अकबरुद्दीन ओवैसी

हैदराबाद के निजामाबाद में एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोपी विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने तमाम सबूत देखने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन को ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। फिलहाल ओवैसी लंदन में हैं। 

ओवैसी ने 24 दिसंबर 2012 को अदिलाबाद में भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता ने भाषण के विडियो फुटेज को अदालत में बतौर सबूत पेश कर पुलिस को ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। इस मामले में अब तक ओवैसी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। इससे पहले कांग्रेस की राज्य इकाई ने भी इस मामले में ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। कांग्रेस ने इस मामले पर 10 दिन पुरानी चुप्पी तोड़ते हुए बात कही थी।

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