मध्य प्रदेश के मंडला जिले में लगभग तीन माह पहले से एक किशोरी की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डी.के. पांडे ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, मंडला जिले के पायी गांव में सिर्फ 14 वर्षीया किशोरी की राजकुमार नामक व्यक्ति ने दिसंबर 2012 में दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
इस वारदात को मृतका के 10 वर्षीय छोटे भाई ने देख लिया था। उसकी गवाही और डीएनए के रिपोर्ट के आधार पर राजकुमार को दोषी पाया गया और न्यायाधीश पांडे ने मंगलवार को राजकुमार को फांसी की सजा सुनाई।
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