टीआई के खिलाफ कार्यवाही के निर्देष
- शराब ठेकेदार को पकड़ने का अदालत ने दिया आदेश
छतरपुर- सीजेएम श्री डीपी मिश्रा की अदालत ने शराब ठेकेदार परसराम शिवहरे को अवैध शराब के मामले में आरोपी बनाते हुये उसे पकड़ने के लिये गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया हैं। और मामले में गड़बड़ी करने पर टीआई ओएस चंदेल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये भी एसपी छतरपुर को निर्देश हैं।
क्या था मामला-
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि गौरतलब हैं कि दिनांक 15 जून 2011 को मुखबिर की सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस ने सागर रोड, बिजावर नाका पर एक सफारी गाड़ी क्रमांक एमपी 16 सी 4260 की चैकिंग करने पर अवैध शराब 12 पेटी वियर जप्त की गई थी। उक्त वाहन के चालक प्राण सिंह तनय राजाराम सिंह निवासी बारीगढ़ हाल पेप्टेक सिटी छतरपुर, रहीस मुसलमान और आकाशवाणी तिराहा स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के ठेकेदार के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध क्र. 301/11 दर्ज किया था। किंतु थाना सिटी कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी टीआई ओएस चंदेल ने मामले में फेर बदल कर दिया। और शराब ठेकेदार परसराम शिहवरे को मामले में गवाह बनाते हुये गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति सुरेश पुत्र बिहारी लाल अहिरवार निवासी अम्बेडकर नगर छतरपुर को मामले में संलिप्त कर मुल्जिम बना दिया। टीआई ओएस चंदेल ने जब मामला दिनांक 30 जुलाई 2011 को अदालत में सुपुर्द किया तब सीजेएम श्री डीपी मिश्रा की अदालत में सुरेश अहिरवार ने बताया कि जब वह मजदूरी की तलाश में प्रतिदिन की तरह नगर पालिका चैराहे के पास खड़ा था। तभी शराब ठेकेदार बृजगोपाल व उसके आदमी आकर उससे बोले तुम्हारे घर दो हजार रुपये भिजवा रहे हैं तुम हमारे साथ कोतवाली चलो। तुम्हारा कुछ नही होगा सुरेश को कोतवाली ले जाकर कोरे कागजों में उसके हस्ताक्षर कर लियें और उसे झूठा मामले में फसा दिया।
कोर्ट के आदेश पर सीएसपी ने की थी जांच
अदालत ने मामले की सत्यतता की जाॅच करने के लिये आदेश दिया। सीएसपी ने जाॅच में शराब ठेकेदार परसराम शिवहरे पुत्र बारेलाल शिहवरे निवासी ग्राम सरानी के खिलाफ उक्त अपराध होना पाया। सीजेएम श्री डीपी मिश्रा की अदालत ने शराब ठेकेदार परसराम शिवहरे को धारा 34(1)(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत घटित उक्त अपराध में आरोपी बनाकर परसराम शिहवरे को पकड़ने के लिये गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया हैं।
टीआई पर कार्यवाही करने के भी दिये निर्देश
थाना कोतवाली के तत्कालीन टीआई ओएस चंदेल द्वारा उक्त मामले में शराब ठेकेदार परसराम शिवहरे से सांठ गांठ कर सुरेश अहिरवार को मामले में संलिप्त कर परसराम शिवहरे को आरोपी ना बनाकर मामले में जो गड़बड़ी की थी। उसके लिये टीआई ओएस चंदेल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर कानून के तहत अभियोजित करने के लिये सीजेएम कोर्ट ने एसपी छतरपुर को भी निर्देश दिये हैं।
1 टिप्पणी:
NAYA AAKAAR KE NAYE SMACHARO KE SATH HAI. AARYAWARAT NEWS PORTAL. ....
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