संजय दत्त को पांच साल की सजा. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 21 मार्च 2013

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संजय दत्त को पांच साल की सजा.


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1993 मुंबई बम धमाकों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखा. बाकी दस भगोड़ों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाते हुए संजय दत्त की सजा को घटाकर पांच साल कर दी है. इस फैसले के मद्देनजर अब संजय दत्त को जेल जाना होगा. क्योंकि संजय दत्त ने अब सिर्फ 18 महीने की सजा काटी है. इस मामले में संजय दत्त पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.

गौरतलब है कि मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत छह साल कैद की सजा सुनायी थी. जिसके खिलाफ संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.  संजय दत्त की कई फिल्में फ्लोर पर है उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 17 लोगों की उम्रकैद को बरकरार रखा है. एक एचआईवी पॉजिटिव आरोपी की सजा कम कर दी गई है जबकि एक आरोपी जो जुवेनाइल था उसको बरी कर दिया गया है. एसा मेनन, यूसुफ मेनन, रुबीना मेनन, नसीम बरमरे, इम्तियाज घवाटे, बशीर खैरुला, मोइन कुरैशी, दाऊद फन्से, अब्दुल गफूर परकरे, विजय पाटिल उन बीस लोगों में शामिल हैं, जिन्हें उम्रकैद की सजा दी गई है. जिन 20 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, दो को जमानत मिल चुकी है जबकि बाकी 17 लोग जेल में सजा काट रहे हैं.

 याकूब मेमन का टाइगर मेमन का भाई है. याकूब मेमन को साजिश के लिए पैसे जुटाने का दोषी पाया गया है. इसके अलावा याकूब मेमन साजिश की मीटिंग में भी शामिल था.


 मशहूर अभिनेता सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने जुलाई 2007 में 6 साल की सजा सुनाई थी. संजय दत्त को अवैध रूप से एके-56 राइफल रखने का दोषी पाया गया था. बाद में टाडा के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से संजय दत्त बरी हो गए थे और सीबीआई ने उसको चुनौती नहीं दी. इस दौरान संजय दत्त ने जेल में 18 महीने बिताए हैं. 

देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई में 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार 12 धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी.

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