झारखंड उच्च न्यायालय ने कर अपवंचन के एक मामले में खनन घोटाले आरोपी मधु कोड़ा को मंगलवार को जमानत दे दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अन्य मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेंगे।
न्यायमूर्ति एच सी मिश्रा ने कोडा को जमानत दी। उससे पहले कोडा ने वर्ष 2004 से कर चोरी को लेकर आयकर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए आयकर विभाग के आरोपों के खिलाफ अपील की थी।
एक अन्य मामले में हाल ही में उच्चतम न्यायालय से जमानत हासिल करने वाले निर्दलीय लोकसभा सदस्य धन शोधन एवं कथित अवैध निवेश के सिलसिले में 30 नवंबर, 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं।
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