बिहार ,पंजाब को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 6 मार्च 2013

बिहार ,पंजाब को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस


 समाचार माध्यमों में पंजाब में पुलिस द्वारा एक दलित महिला और उसके पिता की पिटाई और बिहार की राजधानी पटना में शिक्षकों के एक समूह पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की खबर पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा, "टेलीविजन पर तकलीफदेह दृश्य देखने के बाद हम स्वत: संज्ञान ले रहे हैं।"

पंजाब के तरनतारन जिले में सोमवार को कुछ पंजाब पुलिसकर्मियों द्वारा एक दलित महिला और उसके सेवानिवृत्त पिता को पीटे जाने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया गया था। महिला पुलिस के पास शारीरिक शोषण का एक मामला दर्ज कराने गई थी।

एक अन्य घटना में बिहार के पटना जिले में समान वेतन और स्थायी नौकरी की मांग कर रहे ठेके पर काम करने वाले शिक्षकों के प्रदर्शन पर पुलिस ने मंगलवार को लाठी बरसा दी, जिसमें महिलाओं समेत करीब 50 शिक्षक घायल हो गए। अदालत ने महान्यायवादी जी.ई. वाहनवती, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरेन रावल, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे तथा यू.यू. ललित को इन मामलों में अदालत की सहायता करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी।

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