समान हत्या समान मुआवजे के लिए याचिका - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 11 मार्च 2013

समान हत्या समान मुआवजे के लिए याचिका


उत्तर प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा हत्या के मामलों में मनमाने ढंग से अलग-अलग प्रकार से मुआवजा दिए जाने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई सुनवाई 11 मार्च को न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति वी.के. दीक्षित की पीठ के सामने होगी। 

सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इस याचिका में निवेदन किया है कि जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ हत्याकांड के बाद पचास लाख और बीस-बीस लाख रुपये का मुआवजा तत्काल दिया, वहीं इस दौरान मारे गए तमाम लोगों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। इनमें टांडा के विहिप नेता रामबाबू गुप्ता सहित कई लोग हैं। 

याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन का यह कार्य समानता के अधिकार के विपरीत है और उसे बिना किसी ठोस आधार के हत्या के विभिन्न मामलों में भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। 

नूतन ने प्रार्थना की है कि उत्तर प्रदेश सरकार हत्या के मामलों में शासकीय कर्मियों और अन्य लोगों के लिए हत्या के बाद मुआवजा के संबंध में एक स्पष्ट नीति बनाए। साथ ही इस दौरान हुई सभी हत्या के मामलों में उतनी ही राशि का मुवावजा प्रदान किया जाए जैसा प्रतापगढ़ कांड में किया गया है। इस मुकदमे में उनके अधिवक्ता अशोक पांडेय हैं।

2 टिप्‍पणियां:

ePandit ने कहा…

चलिये किसी ने तो पहल की इस अन्याय का कानूनी विरोध करने की।

travel ufo ने कहा…

ये सही बात है और सही का समर्थन होना चाहिये