पीएफ की रकम निकालने 1 जुलाई से ऑनलाइन अर्जी दे सकते हैं. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 18 अप्रैल 2013

पीएफ की रकम निकालने 1 जुलाई से ऑनलाइन अर्जी दे सकते हैं.


केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तकरीबन पांच करोड़ खाताधारकों के लिए एक खुशखबरी है। अपने पीएफ की रकम निकालने या ट्रांसफर करने के लिए वे 1 जुलाई से ऑनलाइन अर्जी दाखिल कर सकेंगे। 

ईपीएफओ के सेंट्रल पीएफ कमिश्नर अनिल स्वरूप ने बताया कि हमने एक सेंट्रल क्लीयरेंस हाउस बनाने का फैसला किया है। यह 01 जुलाई तक काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद पीएफ खाता धारक अपने पैसे निकालने या उसे ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन अर्जी दाखिल कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई एंप्लॉई नौकरी बदलता है तो उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत पीएफ ट्रांसफर की होती है। सेंट्रल क्लीयरेंस सुविधा होने से इस तरह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी।

ऑनलाइन अर्जी दाखिल करने के बाद इसका स्टेटस भी आसानी से इंटरनेट पर ही देखा जा सकेगा। पीएफ कमिश्नर ने बताया कि ईपीएफओ के सभी सब्सक्राइबर्स को परमानेंट अकाउंट नंबर देने का काम अगले साल से मुमकिन हो सकेगा। 


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