सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारती एअरटेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल, एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुइया तथा अन्य पांच लोगों को आंशिक राहत प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी मामले की सुनवाई करने वाली निचली अदालत को इन सभी के खिलाफ 16 अप्रैल तक सुनवाई बंद रखने का निर्देश दिया है।
मित्तल की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह 15 अप्रैल तक इस बात की जांच करेगा कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस मामले में उन्हें आरोपी के रूप में नामित किया जा सकता है तथा क्या निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ समन जारी किया जा सकता है।
मित्तल और छह अन्य आरोपियों को निचली अदालत के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने 11 अप्रैल से पहले अदालत के सामने हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर एवं न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ ने सीबीआई को इस मामले में मित्तल की संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले सुबूतों के विवरण से सम्बंधित एक शपथपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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