सुरक्षा की दृष्टि से महिला एवं बच्चों के लिए कानूनी प्रावधान- श्री जैन
- महिला एवं बच्चों की सुरक्षा जागरूकता पर शिविर आयोजित
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री संजीव जैन ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जाकर, उनके हित संरक्षण की दिशा में योजनाऐं संचालित की जा रही है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से महिला एवं बच्चों के लिए कानूनी प्रावधान किये गये है। जिनका लाभ लेने के लिए विधिक सहायता प्रदान करने की सुविधा दी गई है। वे आज पुराने चिकित्सालय श्योपुर के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से महिला एवं बच्चों की सुरक्षा जागरूकता विषय पर शिविर को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायाधीश श्री जेके बाजौलिया, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री मुनेन्द्र वर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री संजय भारद्वाज, सहायक संचालक जनसंपर्क श्री जेपी राठौर, सीडीपीओ श्री गोयल, सुपर वाईजर, आंगनवाडी कार्यकर्ता और महिलाऐं उपस्थित थी। एडीजे श्री संजीव जैन ने कहा कि महिलाओं पर प्रताढना, दहिज, बलात्कार जैसी घटनाओं में एजाफा होने के समाचार प्रोफेसनल रूप से टीवी पर देखने केा मिल रहे हैं। जिनका असर समाज के लोगो और उनके परिवारों पर पड रहा है। उन्होने कहा कि सेक्सन 228 ए के अंतर्गत महिला से बालात्कार का नाम ओपन नहीं करने का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार महिला के केस की ट्राइल भी बंद कमरे में करने का कानूनी प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत महिला के साथ होने वाली घटिना की रिपोर्ट पुलिस थाने में की जा सकती है। परन्तु उनके प्रचार-प्रसार से बचना जाहिए। उन्होने कहा कि 03 फरवरी 2013 का दिन ऐतिहासिक रूप से जाना जावेगा। इस दिन महिलाओं के लिए कानून बनाया जाकर, छेडछाड को भी अजमानती अवराध माना गया है। साथ ही लडली का पीछा करने और व्यक्तिगत जीवन में झांकना भी कानूनी अपराध माना गया है। न्यायाधीश एवं जिला रजिस्टार श्री जेके बाजौलिया ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के अत्याचार के अंतर्गत महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कानून में प्रावधान किया गया है। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 198 में दहेज लेना और देना होनों की अपराधों की श्रेणी में आते है। साथ ही महिलाओं के प्रकरण में विधिक सहायता और पुलिस परामर्श केन्द्र खोले जाकर व्यवस्था दी गई है। जिनका लाभ महिलाऐं उठावें। जिला रजिस्टार श्री बाजोैलिया ने दहेज की घटनाओं और घटित अपराधों को रोकने की दिशा में विस्तार से जानकारी दी। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी श्री मुनेन्द्र वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किये गये है। जिनके अंतर्गत सीआरपीसी के सेक्सन के अंतर्गत दादा-दादी, नाना-नानी, पत्नि, बच्चों भरण पोषण की सुविधा दी गई है। साथ ही शिक्षा रहने सहन के लिए भी प्रावधान किया गया है। न्यायाधीश श्री वर्मा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण पोषण की व्यवस्था पर विस्तार से विचार व्यक्त किये। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप ठाकुर ने शिविर का संचालन करते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों पर प्रकाश डाला। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से महिला एवं बच्चांे की सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री संजय भारद्वाज ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।
अटल ज्योति अभियान के तहत सबके घर सदैव बिजली की अनुकरणीय पहल
मुख्यमंत्री श्री शिवराज ंिसंह चैहान द्वारा अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलो में 12 हजार करोड के बजट का प्रावधान किया जाकर, सबके घर सदैव बिजली पहुंचाने की शुरूआत की जा चुकी हैं। जिसके अंतर्गत दर्जनभर जिलो के साथ श्योपुर जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 24×7 घण्टे बिजली प्रदान करने की अनुकरणाीय पहल की गई है। श्योपुर जिलें में बिजली के माध्यम से जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में पहले की अपेक्षा 21 अप्रैल 2013 से सबके घर सदैव बिजली पहुंचाने की शुरूआत के अंतर्गत 547 गांवों मे ं24 घण्टे बिजली देने की सुविधा से उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे है। साथ ही विकास का प्रकाश गरीवों के घर तक पहुंचाने से अटल ज्योति अभियान अपना साकार रूप लेकर बिजली के कलंक को मिटाने में सार्थक सिद्ध हो रहा है। जिसके अंतर्गत सभी कृषि उपभोक्ता को सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति का लाभ दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 12 नये 11/33 केव्ही उपकेन्द्र स्थापित करने के अलावा 159 किमी 33 केव्ही और 686 किमी 11 केव्ही के लिए लाईन बिछाई गई है। साथ ही 537 किमी एरीयल बंच केबिल भी डाली गई है। इसी प्रकार 1054 नये विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाकर, 52 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि भी की गई है। इसके अलावा घरेलू कनेक्शनांे की संख्या में 15 हजार 350 की वृद्धि की जाकर, सबके घर सदैव बिजली के लिये जिले में 91 करोड़ 45 लाख रुपये ब्यय किये गये हैं। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत श्योपुर जिले में घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य गैर कृषि उपभोक्ताओं को थ्री-फेज पर 24 घंटे तथा कृषि कार्य के लिए थ्री-फेज पर न्यूनतम 8 घंटे विद्युत प्रदाय करते हुए ग्रामीण, अर्द्ध शहरी एवं शहरी इलाकों में लघु-कुटीर उद्योगों के माध्यम से जीविका में सुधार लाने की अनुकरणीय पहल की गई है। साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि, चिकित्सा तथा शिक्षा सेवाओं में गुणवत्ता लाने एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र का समन्वित एवं समेकित विकास परिलक्षित होगा।
इसके अलावा 24 घंटे विद्युत प्रदाय से घरों में खुशहाली आने के साथ कृषि, आर्थिक विकास एवं संचार उद्योगों को बढ़ावा दिया जाकर, शिक्षा सुविधा में वृद्धि और सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि तथा रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होगा। अटल ज्योति अभियान के तहत मीटर डाटा अधिग्रहण प्रणाली में 33 के.व्ही. तथा 11 के.व्ही. फीडर के विद्युत प्रवाह को रिमोट पद्धति से केन्द्र सर्वर पर पढ़ा जा सकता है। इससे श्योपुर जिले के विभिन्न क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता पर सतत निगरानी भी रखी जा सकेगी। राज्य सरकार की पहल पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री नीतेश ब्यास, कलेक्टर श्री ज्ञानेश्वर बी पाटील, मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती स्वाती ंिसह द्वारा श्योपुर जिले में उपभोक्ताओं को 24 घण्टे घरेलू बिजली उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किये गये थे। साथ ही महाप्रबंधक विद्युत वितरण कम्पनी श्योपुर श्री एसएल नरेला द्वारा उपमहाप्रबंधक और अधीनस्त अमले के सहयोग से सबके घर सदैव बिजली देने के कार्य को साकार रूप दिलाने की पहल की गई।
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