झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को अदालत ने मंगलवार को अस्थाई जमानत दे दी है। लगभग चालीस माह जेल में रहने के बाद वह कल रिहा होंगे।
झारखंड उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी मधु कोड़ा को अपनी बीमार मां की तीमारदारी के लिये तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दी है। उम्मीद है कि मधु कोड़ा कल बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो जायेंगे।
न्यायमूर्ति एचसी मिश्रा ने मधु कोड़ा को एक-एक लाख रुपये की दो मुचलके पर तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दे दी। मधु कोड़ा को उनके मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन में चार सौ करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला करने के आरोप में अब तक जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं, हवाला, आय से अधिक संपत्ति समेत भ्रष्टाचार के अन्य सभी मामलों में उन्हें उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन में घोटाले से जुड़े इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के विभिन्न मामलों में तीस नवंबर, 2009 से ही रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लगभग चालीस माह बाद अब वह पहली बार अस्थाई जमानत पर रिहा होंगे।
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