कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 5 मई को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए टिकट मांग रहे पार्टी नेताओं से कथित तौर पर धन लेने के मामले में जांच की मांग वाली याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने वी शशिधर की याचिका पर चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता और टिकट का दावेदार होने का दावा करने वाले शशिधर ने आरोप लगाया कि ऐसे दावेदारों से 10-10 हजार रुपये लिए गए हैं।
याचिकाकर्ता के वकील जीआर मोहन ने अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा और खासकर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा चुनाव के लिए धन एकत्रित करने से रोकने के लिहाज से उचित दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं तय करने का आदेश दिया जाए। उन्होंने चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की भी मांग की कि मामले में सीबीआई या विशेष जांच दल द्वारा जांच कराने की याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करे।
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