छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (02 मई) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 2 मई 2013

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (02 मई)


नगरपालिका सीमा में वृद्धि हेतु आपत्तियां आमंत्रित 

छतरपुर/02 मई/राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 क की उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका, छतरपुर की सीमा वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। नगर पालिका की सीमा वृद्धि का कार्य उत्तर दिशा में नौगांव रोड व दक्षिण दिशा में पन्ना रोड ;राष्ट्रीय राजमार्ग 75द्ध तथा पूर्व दिशा में महोबा रोड व पश्चिम दिशा में सागर रोड ;राष्ट्रीय राजमार्ग 86द्ध स्थित 10 ग्रामों की विभिन्न सर्वे नंबरों की भूमियां शामिल करते हुये की जायेगी। जिनमें छतरपुर, बगौता, सौरा, टडेरा, चंद्रपुरा ;गठेवराद्ध, नारायणपुरा, बकायन, अमानगंज, मौराहा एवं पलौठा ग्राम शामिल हैं। उक्त ग्रामों के स्थानीय प्राधिकारी, व्यक्ति अथवा निवासी सीमा वृद्धि के संबंध में लिखित रूप से अपनी आपत्ति 30 दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होंगी। तदुपरांत प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा। 

अमानक स्तर की पाॅलीथीन उपयोग पर कार्यवाही के निर्देश

छतरपुर/02 मई/कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने जिले के समस्त एसडीएम एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार 40 माइक्रोन से कम की पाॅलीथीन का विक्रय पूर्णतः बंद कराने एवं छापामार कार्यवाही की जाने पर कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि अभिकरण के आदेशानुसार राज्य में निर्धारित मानक सीमा से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैगों का दुकानदारों, निर्माताओं, उद्योगों व किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्माण, विक्रय, संग्रहित करना एवं उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। इस हेतु जिला कलेक्टर द्वारा गठित निरीक्षण प्रकोष्ठ व जांच दल में एसडीएम व सीएमओ को क्रमशः सदस्य एवं सचिव बनाया गया है।  

थल सेना में हवलदार षिक्षकों की भर्ती परीक्षा 30 जून को

छतरपुर/02 मई/भारतीय थल सेना के सेना षिक्षा कोर में अध्यापन के लिये एक्स और वाई वर्ग में हवलदार षिक्षक के पद हेतु होनहार युवकों, जिनकी आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य थी, उनसे सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर द्वारा 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अर्हताधारी उम्मीदवारों की हवलदार षिक्षक पद पर भर्ती के लिये लिखित परीक्षा 30 जून को भर्ती कार्यालय जबलपुर में आयोजित की जायेगी। इसके लिये शैक्षणिक योग्यता वर्ग एक्स में मान्यता प्राप्त विष्व विद्यालय से बी.ए., बी.एड./बी.एस.सी. उत्तीर्ण एवं वर्ग वाई में मान्यता प्राप्त विष्व विद्यालय से बी.ए./बीएससी या बीसीए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्ति और विस्तृत जानकारी के लिये जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, छतरपुर में सम्पर्क कर सकते हैं। 

मई माह में आयोजित होने वाले लोक कल्याण शिविर

छतरपुर/02 मई/जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण एवं शासन की  जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देने के उद्देश्य विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविरों का आयोजन जिले में निरंतर जारी है। इसी कड़ी में माह मई 2013 में छतरपुर विकासखण्ड के ग्राम रामपुर में 8 मई को, बिजावर विकासखण्ड के ग्राम शाहगढ़ में 12 मई को, बक्स्वाहा विकासखण्ड के ग्राम गड़ोही में 13 मई को, बड़ामलहरा विकासखण्ड के ग्राम घुवारा में 15 अप्रैल को, राजनगर विकासखण्ड के ग्राम सतना में 17 मई को, नौगांव विकासखण्ड के ग्राम गुरसारी में 23 मई को, लवकुशनगर विकासखण्ड के ग्राम प्रतापपुरा में 25 मई को विकासखण्डस्तरीय लोक कल्याण शिविरों का आयोजन होगा। जबकि बारीगढ़ विकासखण्ड के ग्राम सरवई में 30 मई को जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन होगा। कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा ने क्षेत्र की आम जनता से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही समस्त संबंधित अधिकारियों को शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं। 

धोखाधड़ी के आरोपी को कठोर कारावास, 4.25 लाख रुपये का लगाया प्रतिकर 

छतरपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री प्रदीप दुबे की अदालत ने धोखाधड़ी करने वाले  एक आरोपी को एक साल के कठोर कैद के साथ 4 लाख 25 हजार रुपये का प्रतिकर की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि जिला अन्त्याव्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित छतरपुर ऋण देने का कार्य करती हैं। थाना ईशानगर अंतर्गत रहने वाले आरोपी हीरालाल पुत्र उम्मेदा अहिरवार 45 वर्ष, निवासी परापट्टी ने एक मार्शल जीप खरीदने के लिये उक्त संस्था से ऋण लिया था। आरोपी हीरालाल ने उक्त ऋण के भुगतान करने के लिये अपने स्टेट बैंक आॅफ इंदौर स्थित बैंक खाता की तीन लाख रुपये की चैक दिनांक 28 जनवरी 2008 को जिला अन्त्याव्यवसायी सहकारी समिति को दी थी। उक्त चैक की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिये उसे बैंक खाता में जमा की गई। लेकिन आरोपी हीरालाल के बैंक खाता में पर्याप्त धनराशि ना होने से चैक का भुगतान करने से मना कर दिया। उक्त जानकारी जिला अन्त्याव्यवसायी सहकारी समिति द्वारा आरोपी हीरालाल को दी गई किंतु उसने ली गई ऋण राशि का भुगतान नही किया। तब उक्त संस्था के कार्यपालन अधिकारी द्वारा अदालत में धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत मामला पेश किया गया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री प्रदीप दुबे की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुये आरोपी हीरालाल अहिरवार को धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत अपराध का दोषी ठहराते हुये एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी हीरालाल द्वारा संस्था को दी गई तीन लाख धनराशि की चैक के स्थान पर 4 लाख 25 हजार रुपये का प्रतिकर भी अधिरोपित किया। उक्त 4 लाख 25 हजार रुपये आरोपी हीरालाल द्वारा उक्त संस्था को तीस दिन के अंदर देने का आदेश दिया। यदि आरोपी हीरालाल द्वारा उक्त राशि तीस दिन के अंदर अदा नही की जाती हैं तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

गौरतलब हैं कि बहुत से लोग ऋण लेने के लिये विभिन्न संस्थाओं में जाते हैं। और ऋण देने वाली संस्था के नियमों व शर्तो को पूरी तरह समझे बिना ही उनकी शर्तो का पालन करने के लिये राजी हो जाते है। बिना सोचे समझे ऋण देने वाली संस्था को अपने हस्ताक्षर करके ब्लैंक चैक दे देते हैं और उनके विभिन्न ब्लैंक फाॅर्मो में अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। जिसका फायदा ऋण देने वाली संस्थाओं आसानी से उठाती हैं और खामयाजा बाद में ऋण लेने वाले व्यक्ति को भुगताना पड़ता हैं।


ग्वालियर उच्च न्यायालय के आदेष के बाद पंजीयन विभाग में हुआ सन्नाटा
  • फर्जी रजिस्ट्री की झूठी रिपोर्ट करने बालों की संख्या कम नही होगी -उप पंजीयक


नौगाॅव (छतरपुर) माननीय मध्य प्रदेष उच्च न्यायालय ग्वालियर खंड पीठ के आदेष के वाद मध्य प्रदेष में आवासीय प्लाटाों का कारोवार पूर्ण रूपसे बंद सा हो गया है , न्यायालय के आदेष का अध्ययन करने के बाद न्यायालय ने जो आदेष दिया है वह आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर दिया गया है , भले ही इस आदेष से राज्य सरकार को करोड़ों की राजस्व आय का नुकषान हो रहा है लेकिन फर्जी व झूठी रजिस्ट्री होने मौका पर कब्जा न मिलने , एक प्लाट दूसरीवार बिक्रय हो जाने की यह षिकायते इस आदेष के वाद पूर्ण बद हो गई है । नौगाॅव तहसील में एक माह में दो सो से कम दस्तावेज पंजीयन हुये है साथ ही ं लेखकों की आमदनी भी एक तरह से समाप्त हो चुकी है । 

उपरोक्त विचार नौगाॅव उप पंजीयक श्री सुरेष कुमार पुरौहित ने अनौपचारिक चर्चा करते हुये हमारे संवाददाता को बताया कि छतरपुर जिला कलेक्टर श्री राजेष बहुगुणा जी ने भी आम जनता के हितो को ध्यान रखते हुये 20 फरवरी 2013 को जो आदेष दिया था उसमें जिला प्रषासन का उद्देष्य था कि छोटे भू-खण्डों का मौका पर नाप नही हो पाता तथा आये दिन विवाद होते है, जिस कारण 0.05डे0 यानी 0.020 आरे से कम भूमि का भू-खण्ड का बिक्रय पत्र पंजीयन पर रोक लगा दी थी जिसका पालन छतरपुर जिला मे हो रहा है । इसी बीच ग्वालियर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेष में मध्य प्रदेष सरकार को निर्देष जारी किया कि कालौनाईजर का लाईसेन्स लेकर भूमि से आवासीय प्लाट बनाकर विक्रय करने बालो का लाईसेन्स जरूरी है, मध्य प्रदेष सरकार के आवासीय विभाग से कालौनी का नक्षा पास हेाना जरूरी है तथा अनुविभागीय अधिकारी के यहाॅ से भू-परिवर्तन जरूरी हो गया है । जो व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेष के अनुसार कालौनी पास करायेगा उसके दस्तावेज पंजीयन होगे । अन्यथा खेती की भूमि से नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व उससे लगे ग्रामों की भूमि के भू-खण्डों पर पूर्ण प्रतिबंध हो गया है । इस आदेष के पालन से सरकार को नुकषान हो रहा है लेकिन आवासीय प्लाट खरीदने बालों को आवासीय कालौनीयों में पूर्ण सुविधाये देना होगी तथा एक प्लाट दूसरी बार बिक्रय नही हो सकेगा । 

उप पंजीयक ने बताया कि नौगाॅव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार पूरे दिन जनता की समस्याओं का निराकरण करते है , कार्यालय में एक भी दस्तावेज फर्जी न तो हुये है न हो सकते है । पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन कराने के पूर्व संपत्ति बैचने बाले एंव खरीदने बालें व गवाहों के दस्तावेज लिये जाते है तथा उनके ब्यानों के बाद राजस्व कर बसूली केलिए बाजार भाव से स्टाम्प लिये जाते है, अधिकांष कुछ लोग लोगों के बहकावे या लोभ लालच में दस्तावेज पंजीयन करने के बाद गुमराह होकर जिला प्रषासन के पास झूठी षिकायते इस प्रकार करते हे कि दस्तावेज फर्जी हेा गये है, जबकि नौगाॅव उप पंजीयक कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन के पूर्व अनेक नियमों से गुजरने के बाद दस्तावेज पंजीयन होते है । इस प्रकार की षिकायते व समाचार पत्रों के गलत प्रकाषन से  जिला प्रषासन को गुमराह करने बाले कम नही है । उप पंजीयक नौगाॅव ने बताया कि महाराजपुर नगर पंचायत क्षेत्र की जो षिकायते आई है उनकी जाॅच विभागीय तौर पर चल रही है स्टाम्प चोरी करने बालों के बिरूध्द विभागीय नियमानुसार स्टाम्प चोरी के प्रकरण दर्ज कराने केलिए जिला पंजीयक छतरपुर से मार्ग दर्षन व सुझाव लिये जा रहे है । 




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