छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (03 मई) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 3 मई 2013

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (03 मई)


फर्जी रजिस्ट्री करने व कराने बाले कौन होते है ...?  

नौगाव [छतरपुर छतरपुर ]  फर्जी रजिस्ट्री करने व कराने बाले कौन होते है ...?  कम ज्ञान अधिक ख़राब होता है . ज्यादा ज्ञान ख़तरनाक होता है. नौगाव में  शिकायत करने बालो की  बाढ़  आ रही है , नौगाव तहसील में अनुविभागीय अधिकारी .तहसीलदार नीचे रहते है .यदि तहसील में कोइ ब्यक्ति पीढित परेसान होता है तो उसकी  तुरन्त  शिकायत करना चाहिए .पंजीयन के बाद सिखाने पर या पैसा की लालच में झूठी शिकायत हो रही है .समाचार पत्र में कोई  भी खबर  किसी भी तरह की  डाल देते है जनता समाचार को ही सत्य समझ लेती है .हल में नौगाव के एक पत्रकार महोदय रजिस्ट्री विभाग के विरुद्ध समाचार दे रहे है .जबकि उनको ज्ञान  होना चाहिए की सरकार के नियम के पालन में पंजीयन विभाग .खसरा सत्यापित भू अधिकार पुस्तिका  को   लिया जाता है बिक्रेता क्रेता के  पहचान पत्र .दो दो फोटो दो गवाह .गवाहों ही फोटो .स्टाम्पो पर  बिक्रेता क्रेता के हस्ताक्षर ,हलफनामा लिया जाता है. दस्तावेज में सरकारी भाषा लिख कर ही दस्तावेज उप पंजीयक के   होता है . अधिकारी के समक्ष ब्यान . पक्षकारो के अगूठा निशानी होती है फिर फर्जी रजिस्ट्री करने व कराने बाले कौन होते है . जब तक कानून का  अनुभव न हो किसी भी कर्मचारी अधिकारी के चरित्र पर आरोप नही लगाना चहिये. उप पंजीयक सुरेश पुरोहित


नगर पंचायत गढ़ीमलहरा में अध्यक्ष पद का निर्वाचन 27 को  

छतरपुर/03 मई/नगर परिषद्, गढ़ीमलहरा के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में निर्वाचन आगामी 27 मई को सम्पन्न कराया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बहुगुणा द्वारा तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद की निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित कराने के उद्देश्य से एसडीएम नौगांव ;9425473592द्ध को रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार महाराजपुर ;9425456547द्ध को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आचार संहिता प्रभावशील

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद्, गढ़ीमलहरा के लिये मतदान कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की साथ ही गढ़ीमलहरा नगरीय निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मई को निर्वाचन की सूचना एवं मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन किया जायेगा। इसी दिन प्रतीक चिन्ह भी आवंटित होंगे। 27 मई को मतदान पश्चात् 29 मई को मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी।

हरपालपुर रेल्वे स्टेशन से रवाना होंगे तीर्थ यात्री

छतरपुर/03 मई/मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को निरंतर देश के चिन्हित तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जा रही है। इसी क्रम में जिले के 269 बुजुर्ग तीर्थ यात्री हरपालपुर रेल्वे स्टेशन से ट्रेन द्वारा 7 मई को वैष्णोदेवी, 542 बुजुर्ग तीर्थ यात्री 30 मई को जगन्नाथपुरी एवं 537 बुजुर्ग तीर्थ यात्री 30 मई को रामेश्वरम् की तीर्थ यात्रा पर जायेंगे।

खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा 

छतरपुर/03 मई/ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2013-14 के दौरान आगामी 6 मई से 5 जून तक शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम, कन्या महाविद्यालय, शासकीय उ0मा0 विद्यालय क्रमांक 2 एवं सरस्वती उ0मा0 विद्यालय परिसरों में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें फुटबाल, हाकी, जूडो, मलखंब, बास्केटबाल, बेसबाल, वालीबाल, खो-खो, नेटबाल व बैडमिंटन जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। आयोजन का समय प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। इस तारतम्य में मुख्य आयोजन समिति गठित की गई है। जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, प्राचार्य महाराजा महाविद्यालय, अति0 पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रक्षित निरीक्षक पुलिस एवं जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र शामिल हैं जबकि आयोजन सचिव की जिम्मेदारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी को सौंपी गयी है। खेल प्रतियोगताओं में भाग लेने वाले खिलाडि़यों में बालक वर्ग की आयु 30 जून को 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। बालिकाओं के लिये आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है।

सार्वजनिक अवकाश निरस्त 

छतरपुर/03 मई/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 4 अक्टूबर 2012 को परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सोमवार 30 सितम्बर 2013 को बैंकों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी के रूप में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। राज्य शासन द्वारा इस अवकाश को अब निरस्त करते हुये आगामी वर्षों में इस दिन सामान्य कार्य दिवस घोषित किया है।

संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक अब वर्ष में चार होंगी  

छतरपुर/03 मई/सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव श्री बी आर विश्वकर्मा द्वारा शासन के समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष एवं कलेक्टर को विभागों, विभागाध्यक्षों एवं जिला स्तरों पर गठित संयुक्त परामर्शदात्री परिषद्/संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठक आयोजित करने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत अब संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकें वर्ष में दो बार के स्थान पर चार बार आयोजित करनी होंगी। इसके लिये विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में एक अधिकारी एवं जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक की निगरानी हेतु एक अतिरिक्त कलेक्टर को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना होगा। बैठक पश्चात् कार्यवाही विवरण अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

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