बाल विवाह रोकने के लिए दल गठित
कलेक्टर श्री आनंद कुमार शर्मा ने जिले में अक्षय तृतीया 13 मई को जिले में बाल विवाह रोकने के लिए दल गठित किए है। प्रत्येक दल का प्रभारी क्षेत्रीय एसडीएम को बनाया गया है। दल में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस और राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने दलों के अधिकारियों से कहा कि वे कार्य क्षेत्रों में सतत् भ्रमण, संपर्क स्थापित कर इस बात को सुनिश्चित करायें कि कार्य क्षेत्र में एक भी बाल विवाह न हो सकें। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की हिदायत संबंधितों को दी है। मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उषा चतुर्वेदी द्वारा भोपाल संभाग में बाल विवाह रोकने एवं सतत् निगरानी एवं निरीक्षण के लिए आयोग के सदस्यों को संभाग आवंटित किए है जो संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में भी उक्त दायित्व का सम्पादन करेंगे।
विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा बढ़ाई गई
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा बढायें जाने के आदेश जारी कर दिए है उक्त आदेश के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग और निःशक्तजनों के बैकलाग, कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए आयोजित विशेष अभियान की समय सीमा बढ़ाई गई है। विशेष भर्ती अभियान की भर्ती की अवधि समसंख्यक परिपत्र के अनुसार 30 जून 2013 तक बढ़ाई गई है। जिन विभागों में अभी भी बैकलाग पद रिक्त होने के बाद भी उसकी पूर्ति की कार्यवाही में विलम्ब किया जा रहा है तो उन पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
तहसीलदारों को राशि जारी
प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में त्वरित आर्थिक सहायता राशि पीडि़तों को मिल सके को ध्यानगत रखते हुए कलेक्टर श्री आनंद कुमार शर्मा द्वारा जिले की पांच तहसीलों के तहसीलदारों को कुल अग्रिम राशि एक लाख 47 हजार 629 रूपए जारी कर दी है और उनसे अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वे प्राकृतिक आपदा (अग्निकांड) के प्रकरणों में पीडि़तों को तत्काल आरबीसी के प्रावधानो तहत आर्थिक मदद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा जारी किए गए आदेश में उल्लेख है कि सर्वाधिक राशि बासौदा तहसीलदार को 96 हजार 839, सिरांेज को 22 हजार, विदिशा को 13 हजार 790, गुलाबगंज को साढे बारह हजार रूपए और कुरवाई तहसील को ढाई हजार रूपए की राशि जारी की गई है।
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