कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीयन शुरू
छतरपुर/07 मई/जिले के नौगांव स्थित कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र में कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2013-14 के दौरान आगामी 15 मई से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना है। जिसके तहत प्रशिक्षणार्थी 14 मई तक पंजीयन करा सकते हैं। प्रशिक्षण बीज उत्पादन एवं वर्मी कल्चर व कम्पोस्टिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जायेगा। इसके लिये अभ्यर्थी को क्रमशः 8वीं एवं 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, जबकि आयु सीमा न्यूनतम 14 वर्ष होना जरूरी है। संस्था के प्राचार्य ए के जैन ने बताया कि बीज उत्पादन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण शुल्क 1 हजार रूपये एवं परीक्षा शुल्क 5 सौ रूपये है। इसी प्रकार वर्मीकल्चर व वर्मी कम्पोस्टिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 सौ रूपये प्रशिक्षण शुल्क एवं 5 सौ रूपये परीक्षा शुल्क के रूप में अभ्यर्थियों को देना होंगे। अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति वर्ग के आवेदकों को उक्त दोनों शुल्क में 25 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जायेगी। ज्यादा जानकारी के लिये दूरभाष क्रमांक 07685-256324 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से ली जायेगी निर्वाचन संबंधी जानकारी
छतरपुर/07 मई/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार म0प्र0 विधानसभा निर्वाचन 2013 की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मई माह में वीडियो काॅन्फ्रेसिंग आयोजित करने का कार्यक्रम नियत किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों का समय सीमा में क्रियान्वयन एवं जिला स्तर पर माॅनिटरिंग करना है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मई को प्रातः 10 से 11 बजे तक राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक जिला स्तर के अधिकारी से मतदाता जागरूकता के संबंध में मुखातिब होंगे। इसी प्रकार 17 मई को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रातः साढ़े 10 बजे से साढ़े 11 बजे तक जिला स्तर के नोडल अधिकारी, साढ़े 11 बजे से साढ़े 12 बजे तक उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं साढ़े 12 बजे से डेढ़ बजे तक उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो काॅन्फें्रसिंग की जायेगी। 22 मई को दोपहर 2 बजे से साढ़े 4 बजे तक संभागीय कमिश्नर की भारत निर्वाचन आयोग से निर्वाचन संचालन के संबंध में चर्चा होगी। 29 मई को दोपहर 2 से 3 बजे तक आयुक्त महिला बाल विकास, सायं 3 से 4 बजे तक उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय, भोपाल एवं सायं 4 बजे से साढ़े 5 बजे तक आयुक्त उच्च शिक्षा एवं जिला स्तर के प्रभारी के मध्य वीडियो काॅन्फ्रसिंग होगी। 30 मई को दोपहर 2 बजे से सायं 3 बजे तक आयुक्त नगरीय विकास, 3 सं 4 बजे तक आयुक्त स्वास्थ्य विभाग जिले के प्रभारी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसी दिन सायं 4 बजे से साढ़े 5 बजे तक एडीजी, दूरदर्शन श्री शशांक एवं एडी एण्ड पीओ, आकाशवाणी श्री राजेंद्र कुमार सक्सेना वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग करेंगे।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत अब 20 हजार रूपये की सहायता राशि दी जायेगी
छतरपुर/07 मई/सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत निर्धन परिवार के मुख्य कमाउ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक मृत्यु होने पर अब तक 10 हजार रूपये की राहत राशि प्रदान की जाती थी, जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना की समीक्षा उपरांत संशोधन करने पर 20 हजार रूपये किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष के कमाउ सदस्य की मृत्यु पर यह सहायता एकमुश्त प्रदान की जायेगी। इसके लिये आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्कूल का प्रमाण पत्र, अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची अथवा मतदाता परिचय पत्र में से कोई एक दस्तावेज तथा मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामलों में थाने में दर्ज एफआईआर की प्रति लगानी होगी। ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालय में एवं नगरीय क्षेत्र के हितग्राही संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करा सकते हैं।
चोरी करने वाले दो आरोपियों को दो-दो साल की कठोर कैद
छतरपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री पीके शंखवार की अदालत ने चोरी करने वाले दो आरोपियों को आईपीसी की धारा 457 में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास, 5-5 सौ रुपये के जुर्माने एवं धारा 380 में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5-5 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि जिला चिकित्सालय छतरपुर के सामने निवासरत फरियादी करन सिंह की बस स्टैण्ड छतरपुर के पास श्रीबालाजी ट्रेक्टर टेफे की एजेंसी हैं जिसके सामान का स्टाक करने के लिये संस्कार वाटिका के बगल में गोदाम बना हुआ हैं। दिनांक 03 अप्रैल 2010 को रात्रि 2.30 बजे जब फरियादी करन सिंह बाहर से लोटा तो उसे गोदाम के अंदर आवाज सुनाई पड़ी। करन सिंह ने पास जाकर देखा और चिल्लाया तो गोदाम के अंदर से आरोपी दिनेश उर्फ छोटू दुबे और राजीव उर्फ राजकुमार निवासी गायत्री मंदिर रोड गैस एजेंसी के सामने छतरपुर भागे। भागते समय आरोपी छोटू को फरियादी करन सिंह एवं सोहन खान ने मौके पर ही पकड़ लिया। गोदाम के अंदर जाकर देखा तो गोदाम से 4 ट्रेक्टर की बैटरी, एक ट्रेक्टर के अगले पहियों के दो टायर, कल्टीवेटर की टांगे, फिल्टर, ड्राइवर पटरी, टीनसेट के पाइप कुल 48 हजार 7 सौ रुपये के सामान की चोरी की गई थी। उक्त वारदात की शिकायत थाना सिटी कोतवाली में करने पर दोनो आरोपी दिनेश, राजीव के खिलाफ आईपीसी की धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर एसआई राधा जामोद ने विवेचना के बाद मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री पीके शंखवार की अदालत ने दोनो आरोपी दिनेश और राजीव को उक्त अपराध का दोषी पाया। और उन्हें आईपीसी की धारा 457 में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास, 5-5 सौ रुपये के जुर्माने एवं धारा 380 में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5-5 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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