कलेक्टर ने की जनसुनवाई, उपस्थित रहें सभी अधिकारी
- अध्यापकों के प्रमोषन हेतु डीपीसी 29 मई को, रसोईया होगें समूह के पदाधिकारी
छतरपुर, 21 मई 2013। जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर राजेष बहुगुणा ने जनसुनवाई की। उन्होंने आवेदनपत्रों के त्वरित एवं न्यायपूर्ण निराकरण के निर्देष दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। जनसुनवाई मंे जिला पंचायत सीईओ डाॅ.सत्येन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और आवेदकगण उपस्थित थे। जनसुनवाई में बारीगढ़ निवासी मुन्ना लाल मोहनलाल चैरसिया ने बारीगढ़ के मुख्य मार्ग पर अनाधिकृत अतिक्रमण की षिकायत की। नारायणबाग छतरपुर निवासी श्रीमती कमरून सलीम खांन ने 25 अपै्रल को आगजनी में उनकी 1लाख रुपये की गृहस्थी का सामान जल जाने पर सहायता की मांग की। कदवां राईपुरा निवासी श्रीमती छुट्टन यादव ने 4 मार्च को पति रामेष्वर यादव की सर्प दंष से मृत्यु हो जाने के कारण सहायता राषि की मांग की। जोरन नौगांव निवासी अरविंद यादव मोहन यादव ने राजस्व कृषि भूमि को आवादी में दर्ज करने हेतु आवेदन दिया। रोषनलाल चतुर्वेदी ने गुढ़ाकला लवकुषनगर के निवासियों को वृद्धावस्था पेंषन की मांग की। नंेगुवां महाराजपुर निवासी रामबाई षिवदयाल श्रीवास ने जमीन अपने नाम से कराने संबंधी आवेदन दिया। जनसुनवाई में अध्यापकों का प्रतिनिधि मंडल भी षामिल हुआ। जिला पंचायत सीईओ डाॅ. सत्येन्द्र सिंह ने अध्यापकों की पदोन्नित हेतु षिक्षा विभाग को निर्देषित किया कि वे 29 मई को डीपीसी कर सभी पात्र अध्यापकों का प्रमोषन करें। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले समूह की महिलायें भी जनसुनवाई में उपस्थित हुई। कलेक्टर राजेष बहुगुणा ने कहा कि वास्तविक रूप से मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलायें ही समूह की सदस्य और पदाधिकारी बने। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से बच्चों को मिले यह सबसे महत्वपूर्ण है।
जिला सीईओ ने पड़रिया में लिया विकास कार्यो का जायजा
- नियमिति कार्यालय की तरह लगें और दिखें पंचायत भवनः डाॅ. सत्येन्द्र सिंह
छतरपुर, 21 मई 2013। जिला पंचायत सीईओ डाॅ. सत्येन्द्र सिंह ने मंगलवार की सुबह छतरपुर जनपद की पड़रिया ग्राम पंचायत पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यो का मौके पर जायजा लिया। उन्होंने पंचायत भवन को नियमित रूप से कार्यालय की तरह संचालित करने के निर्देष दिए। पंचायत परिसर के चारों ओर फेंसिंग कर व वृक्षारोपण कर विकसित करने के निर्देष दिए। उनके साथ जनपद सीईओ जे.डी. अहिरवार, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अषोक विष्वकर्मा, सहायक संचालक उद्यानिकी डाॅ. वी.के. मिश्रा आदि उपस्थित थे। डाॅ. सत्येन्द्र सिंह ने पंचायत भवन के समीप बीआरजीएफ मद से नवनिर्मित ग्राम आरोग्य केन्द्र भवन का उपयोग न किए जाने पर पंचायत सचिव दीनदयाल विष्वकर्मा से कहा कि वह स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्पष्ट बता दें कि अब उन्हें इसी भवन में बैठकर रोगियों का इलाज करना है। उन्होंने पूरे पंचायत परिसर की फेंसिंग लगाने तथा बरसात में वृक्षारोपण हेतु आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिए। डाॅ. सिंह ने कहा कि पंचायत कार्यालय में बिजली और पानी की सुविधा होनी चाहिए। पंखे और बल्व लगे रहने चाहिए। पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक नियमित रूप से कार्यालय में बैठें तथा गांव का भ्रमण करने वाले अधिकारी भी पंचायत कार्यालय में बैठकर अपना कामकाज निपटाये। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन की बाहरी दीवारों पर सभी आवष्यक जानकारी प्रमुखता से प्रकाषित होनी चाहिए। उन्होंने संजय नगर हरिजन बस्ती में बनाये जा रहे आंगनवाड़ी भवन का भी निरीक्षण किया तथा इसे दो माह में पूरा कर लिए जाने के निर्देष दिए। नये आंगनवाड़ी भवन के समीप पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवष्यकता के मद्देनजर उन्होंने पीएचई विभाग से कार्यवाही करने को कहा। डाॅ. सत्येन्द्र सिंह ने श्रीमती कुरकुर नरवदिया अहिरवार एवं श्रीमती लक्ष्मीबाई रामकिषोर अहिरवार के आवासों का निरीक्षण किया। दोनों ही आवास इंदिरा आवास योजना के तहत बनाये गए है। उन्होंने सभी आवासों में षौचालयों का निर्माण और उसके नियमित उपयोग के निरीक्षण दिए। पड़रिया में पंचपरमेष्वर योजना से बनाई गई सीसी रोड का भी निरीक्षण किया। मिडिल स्कूल के अतिरिक्त कक्ष तथा हाई स्कूल भवन के निर्माण कार्य का भी उन्होंने अवलोकन किया। पड़रिया के आंगनवाड़ी केन्द्र सहित प्राईमरी व मिडिल स्कूलों में भोजन व्यवस्था का भी उन्हांेने जायजा लिया। डाॅ. सत्येन्द्र सिंह ने सरपंच एवं सचिव से कहा कि पंचायत उसे सौपे गए प्रत्येक दायित्व का भली भांति निर्वाहन करें। यदि ग्राम पंचायत बेहतर प्रदर्षन करती है तो बतौर बोनस ग्राम पंचायत को अन्य निर्माण कार्य भी स्वीकृत किए जा सकते है।
सात आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कैद, हत्या के प्रयास के आरोप में दी सजा, 23 हजार का लगाया जुर्माना
छतरपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल की अदालत ने दो लोगोे की हत्या करने के प्रयास के जुर्म में सात आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास के साथ 23 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही फरियादी पक्ष द्वारा मारपीट करने पर फरियादी सहित उसके पिता, भाई को 6-6 माह के कठोर कारावास के साथ पाॅच-पाॅच सौ रुपये के जुर्माने की सजा दी। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी सुरेश चंद्र मिश्रा निवासी प्रकाश बम्हौंरी का आरोपी बाबूजी यादव से तालाब के कारण विवाद चल रहा था। दिनांक 19 मार्च 2011 को शाम 3.00 बजे जब फरियादी सुरेश चंद्र मिश्रा अपने भाउपुरा हार में कटाई करा रहा था। उसी समय पटवारी और नायब तहसीलदार तालाब का निरीक्षण करने मौके पर पहुॅचे। तभी आरोपी सीताराम यादव, रामलाल यादव, पुत्रगण भूरा यादव, रामकिशुन यादव, चंद्रपाल यादव, राम औतार यादव, बाबूजी यादव गुलबदन यादव पुत्रगण सीताराम यादव और चईया सिंह तनय मोहन सिंह सभी निवासी भाउपुरा हथियारों से लैस होकर मौके पर आ गये। और फरियादी सुरेश को गालियां देने लगे। आरोपी सीताराम ने जान से मारने के आशय से सुरेश पर रायफल से फायर कर दिया। आरोपियों ने लाठी, फावड़ा से मारपीट करना शुरु कर दी। फरियादी का पिता रामदेव, भाई हरीशंकर एवं रोहित, केदार सुरेश को बचाने दौड़े तो उनकी भी सभी आरोपियों ने मारपीट की। हल्ला सुनकर मौके पर लोग आ गये। जिन्हें देखकर सभी आरोपी भाग गये।
उक्त वारदात की रिपोर्ट थाना प्रकाश बम्हौंरी में करने पर सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 323, 294, 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रकाश बम्हौंरी के तत्कालीन थाना प्रभारी राहुल गजभिये ने घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर विवेचना उपरांत मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के दौंरान आरोपी सीताराम यादव, रामलाल यादव, रामकिशुन यादव, चंद्रपाल यादव, राम औतार यादव, बाबूजी यादव गुलबदन यादव को उक्त घटना का दोषी करार देते हुये सभी को धारा 307/149 में पाॅच-पाॅच साल की कठोर कैद, दो-दो हजार रुपये जुर्माना, 325/149 में एक-एक साल की कठोर कैद, पाॅच-पाॅच सौ जुर्माना, 148 में एक-एक साल की कठोर कैद पाॅच-पाॅच सौ जुर्माना, 323/149 में 6-6 माह के कठोर कैद पाॅच-पाॅच सौ जुर्माना, इसके अतिरिक्त आरोपी चंद्र पाल को धारा 324 में एक साल की कठोर कैंद पाॅच सौ जुर्माना और आरोपी सीताराम को धारा 336 में दो माह की कठोर कैद सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मामले के सह-आरोपी चईया सिंह के खिलाफ अपराध प्रमाणित ना पाये जाने पर उसे बरी कर दिया।
- फरियादी पक्ष को भी मारपीट के आरोप में सुनाई सजा
मामले के फरियादी पक्ष सुरेश चंद्र मिश्रा, हरिशंकर मिश्रा और रामदेव मिश्रा निवासी प्रकाश बम्हौंरी को राकेश यादव , सीताराम यादव की मारपीट करने के आरोप में धारा 323 के तहत दोषी करार दिया और उन्हें 6-6 माह के कठोर कैद के साथ पाॅच-पाॅच सौ रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।
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