तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे हरी झंडी दे दी है। कोर्ट के मुताबिक, आर्थिक विकास और जनहित में इस प्लांट का शुरू होना जरूरी है। कोर्ट ने साथ ही सरकार को सुरक्षा संबंधित जरूरी कदमों का ध्यान रखने की हिदायत भी दी है।
इससे पूर्व इस याचिका में सुरक्षा का हवाला देते हुए न्यूक्लियर प्लांट को शुरू होने से रोकने की मांग की गई थी।
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने प्लांट में फ्यूल लोड करने का काम शुरू करने की इजाजत दे दी थी, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। प्रधानमंत्री सहित सरकार के कुछ मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि दिसबंर से प्लांट चालू हो जाएगा। प्लांट के आसपास के गांववाले अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए न्यूक्लियर प्लांट का पुरजोर विरोध करते रहे हैं।
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