इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड में उसके माता-पिता की सीबीआई के संयुक्त निदेशक समेत 14 गवाहों को तलब करने की याचिका आज खारिज कर दी। आरुषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या में आरुषि के मातापिता राजेश और नुपुर तलवार आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे ने गत शुक्रवार को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। तलवार दम्पति ने गत 15 मई को यह याचिका उच्च न्यायालय में उस समय दाखिल की थी, जब उन्हें उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर वापस कर दिया था कि पहले वे उच्च न्यायालय जाए। राजेश तलवार ने सीबीआई अदालत के चार मई को आए निर्णय को चुनौती दी थी।
आरुषि 16 मई 2008 को नोएडा में स्थित फ्लैट के अपने बेडरूम में मृत पाई गई थी, जबकि हेमराज का शव बाद में छत पर पाया गया था। नोएडा के इस हाईप्रोफाइल मामले में कई उतार चढाव आए।
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