2जी घोटाला मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया है। अदालत ने अनिल को 22 और टीना को 23 अगस्त को गवाही के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
सीबीआई के स्पेशल जज ओ. पी. सैनी ने 19 जुलाई को सीबीआई की अनिल और टीना अंबानी को इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश करने की याचिका मंजूर की थी। जांच एजेंसी ने कहा था कि अनिल और टीना अपने ग्रुप की कंपनियों की ओर से स्वान टेलिकॉम में कथित तौर पर 990 करोड़ रुपये से ज्यादा के इनवेस्टमेंट पर रोशनी डाल सकते हैं।
इस पर अदालत ने अनिल अंबानी को 26 जुलाई के लिए समन जारी किया था। अनिल अंबानी ने बिजनेस व्यस्तता के आधार पर 26 जुलाई को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने से छूट की मांग की। अदालत ने अंबानी दंपती के नाम पर 22 और 23 अगस्त के लिए समन जारी किए हैं। इन दोनों के अलावा सीबीआई ने रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों अनिल गोखले, कमलकांत गुप्ता, सीएफएसएल विशेषज्ञ दीपक आर. हांडा और विजय वर्मा और एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का भी नाम दिया है।
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