केंद्र सरकार ने सीबीआई को स्वायत्त देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 41 पेज का शपथपत्र दाखिल किया है। इसमें बताया गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। एफिडेविट में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि एफिडेविट के मुताबिक कमेटी के तीनों सदस्यों की सहमति के बगैर सीबीआई निदेशक को न तो सस्पेंड किया जा सकेगा और न ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। तीनों सदस्यों की शिकायत पर राष्ट्रपति को किसी तरह की कार्रवाई का अधिकार होगा। शपथपत्र पर आखिरी सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
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