बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 02 जुलाई ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 2 जुलाई 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 02 जुलाई )

केदारनाथ घाटी में मिली नन्ही बच्ची के परिजनों  के बारे में सूचना देने की अपील

उत्तराखंड में पिछले दिनों आई प्राकृतिक  आपदा में भारी संख्या में  जान-माल का नुकसान हुआ है।  बचाव एवं राहत के दौरान केदारनाथ घाटी में लगभग तीन वर्ष आयु की एक नन्ही बालिका मिली है। इस बालिका को उपचार के लिए दून अस्पताल देहरादून में भर्ती कराया गया है और बालिका वहां पर स्वास्थ्य लाभ कर रही है। अब तक इस बालिका के माता-पिता के बारे में कुछ पता नहीं चला है। इस बालिका का फोटो देखकर उसके माता-पिता या संबंधी देहरादून के जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सकते है। इस संबंध में देहरादून के जिला प्रशासन से ई-मेल dm-deh-ua@nic.in पर या दूरभाष नं. 0135-2726066, 22626064, 2626065, 2626066 या टोल फ्री नम्बर 1077 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। इस नन्ही बालिका को उसके माता-पिता या परिजनों तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने देश के सभी जिलों में बालिका का फोटो भेजकर उसके परिजनों की जानकारी देने की अपील की है।

मोतियाबिंद  का आपरेशन कराने पर अनुसूचित जाति, 
  • जनजाति  के हितग्राही को मिलेगी 300 रु. की प्रोत्साहन राशि


राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत  मोतियाबिंद के अधिक से अधिक आपरेशन करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। मुख्य  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने बताया कि मोतियाबिंद का आपरेशन कराने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को 300 रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। यह राशि चेक के रूप में दी जायेगी। मोतियाबिंद का आपरेशन कराने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राही को अपना जाति प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। इन दस्तावेजों के प्राप्त होने पर आपरेशन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय हितग्राही को 300 रु. का चेक प्रदान कर दिया जायेगा।

कलेक्ट्रेट की निर्वाचन शाखा में भी किया जा रहा है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य, 
  • मतदाता  पहचान पत्र की त्रुटिया भी सुधारी जा रही है


म.प्र. राज्य  निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार  जिले में सभी मतदान केन्द्रों  पर फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य  किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय की निर्वाचन शाखा में भी फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या गलत नाम को हटाने के संबंध में आवेदन किया जा सकता है। ऐसे मतदाता जिनकी  आयु 01 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की हो चुकी है, फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र संबंधित मतदान केन्द्र या कलेक्ट्रेट कार्यालय की निर्वाचन शाखा में किया जा सकता है। यदि किसी मतदाता के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में नाम, जन्म तिथि या अन्य कोई त्रुटि हो तो इसके लिए भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। कलेक्ट्रेट की निर्वाचन शाखा में कोई भी मतदाता अपने पहचान पत्र की त्रुटि सुधारने या नया पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने पर नया पहचान पत्र तैयार कर दिया जाता है। मतदाता इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की वेवसाईट पर जाकर भी आनलाईन मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन करने के लिए आवेदन कर सकता है।

घरेलू गैस  सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग  करने का मामला
  • तीन होटल मालिकों के विरूध्द न्यायालय में मुकदमा चलाने के आदेश


शासन द्वारा घरेलू  उपयोग के लिए सस्ते दाम  पर प्रदाय किये जाने वाले 14.2 किलोग्राम क्षमता के गैस  सिलेंडर का होटल एवं भोजनालय  में व्यवसायिक उपयोग  करते पाये कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने तीन व्यक्तियों के विरूध्द सक्षम न्यायालय में अभियोजन की करने के आदेश दिये है। जिला आपूर्ति  अधिकारी श्री ओ.पी. पांडे  द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान  बालाघाट में सरेखा-गोंदिया  रोड पर स्थित बम्लेश्वरी होटल, काली पुतली चौक बालाघाट  में पार्श्वनाथ भोजनालय  तथा बैहर के कदम होटल में  घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर  का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया था। जिस पर बम्लेश्वर होटल के संचालक नंदलाल दमाहे, पार्श्वनाथ भोजनालय के संचालक क्रांति बाघरेचा एवं कदम होटल बैहर के संचालक राजू कदम के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस नियंत्रण नियम 2000 के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान इन व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा मजबूरी में गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था। इन व्यक्तियों द्वारा कनेक्टर न्यायालय में दिया गया जवाब समाधान कारक नहीं होने के कारण कलेक्टर द्वारा उनके विरूध्द सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है। जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग न कर सके।

सबला  योजना ने 742 किशोरी बालिकाओं को बनाया स्वावलंबी
  • एक  हजार बालिकाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य


आज की बालिकायें  कल मां बनेगी। एक स्वस्थ्य एवं सक्षम मां ही स्वस्थ्य शिशु को जन्म दे सकती है।  जिससे देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए सबला योजना चलाई जा रही है। सबला योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में जिले की 742 किशोरी बालिकाओं को विभिन्न रोजगारमूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया है। चालू वर्ष 2013-14 में सबला योजना के अंतर्गत् एक हजार किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कार्यक्रम  अधिकारी, महिला एवं बाल  विकास डॉ. नीलिमा तिवारी ने बताया कि 11 से 18 वर्ष आयु  वर्ग की किशोरी बालिकाओं के लिए सबला योजना संचालित  की जा रही है। इस योजना  के अंतर्गत 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को व्यवसायिक दक्षता के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। जिससे किशोरी बालिका स्वयं का व्यवसाय कर अपने परिवार के लिए आय अर्जित कर सके। वर्ष 2012-13 में इस योजना के अंतर्गत कुल 742 किशोरी बालिकाओं को विभिन्न व्यवसायों जैसे जैविक खाद्य निर्माण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर, गारमेंट डिजाईनिंग का प्रशिक्षण योग्य एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से दिलाया गया है। ये बालिकायें प्रशिक्षण पाकर स्वसलंबी बन गई है और अपने परिवार के लिए आय का जरिया बन गई है। डॉ. तिवारी ने बताया कि चालू वर्ष 2013-14 में जिले की 250 बालिकाओं को बेसिक कम्प्यूटर, 100 बालिकाओं को ब्यूटभ् पार्लर, 40 बालिकाओं को मेडिकल एंड नर्सिंग ट्रेनिंग, 120 बालिकाओं को गारमेंट निर्माण का प्रशिक्षण म.प्र. काउंसिल फार वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में पंजीकृत व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं से दिलाया जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर किशोरी बालिकायें व्यवसायिक कौशल हासिल कर रही है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 510 बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। विभाग से जिले की कुल एक हजार किशोरी बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।                                                             

लेखा प्रशिक्षण  के नवीन सत्र के लिए 16 जुलाई  तक आवेदन आमंत्रित

शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला जबलपुर ने संभाग में स्थित शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के नवीन सत्र हेतु 16 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किये हैं ।श्लेखा प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य के अनुसार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण का नया सत्र एक अगस्त से शुरू किया जा रहा है ।श्उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण हेतु ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष की लगातार नियमित सेवा पूरी कर ली है तथा हिन्दी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । प्राचार्य के मुताबिक शासकीय कर्मचारियों के लिए यह प्रशिक्षण नि:शुल्क रहेगा ।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार में किया गया संशोधन
  • 50 हजार  रु. तक के व्यवसाय के  लिए 5 वीं पास को भी  मिलेगी सहायता


मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत पूर्व में निर्धारित  शैक्षणिक योग्यता दसवी उत्तीर्ण के स्थान पर  शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये अब 50 हजार रूपये तक के उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु शैक्षणिक योग्यता 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है । जिला व्यापार एवं उद्योग  केन्द्र के महाप्रबंधक  श्री शिवदास बैन ने  बताया कि युवाओं को  स्वयं का उद्योग/सेवा /व्यवसाय स्थापित करने के लिये शिक्षित बेरोजगार जो कक्षा 5 वीं कक्षार् उत्तीर्ण है,जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, को  मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है । आय की सीमा  नही है । उन्हें अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिये 50 हजार तक ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है । उन्होंने बताया कि परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 20 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये होगी । ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक दिया जायेगा । महाप्रबंधक श्री बैन  ने बताया कि योजनान्तर्गत  शहरी क्षेत्र में जिला  व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजगढ़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायतों में आवेदन पत्र जमा किये जा सकते हैं ।

7 जुलाई  को पी.एम.टी. परीक्षा का  आयोजन
  • परीक्षार्थियों  को फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य


म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा आगामी 7 जुलाई को पी.एम.टी.-2013 की परीक्षा का आयोजन कियश जा रहा है। बालाघाट में भी यह परीक्षा निर्धारित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। 7 जुलाई 2013 रविवार को पी.एम.टी.-2013 की परीक्षा बालाघाट सहित प्रदेश के 14 शहरों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दोपहर 12 बजे से 3.15 बजे तक ली जायेगी। परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, शासकीय संस्था द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त् पहचान पत्र या कक्षा 10 वीं की मूल अंकसूची में से कोई एक लेकर आना अनिवार्य है। फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जायेगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे केलकुलेटर, मोबाईल फोन, कंपास, स्केल आदि लेकर आना वर्जित है। 

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