उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की मुखिया मायावती की आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले अदालत ने एक मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई, 2012 को मायावती को राहत दी थी। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि पहले जो आदेश दिया गया था, उसमें मायावती की संपत्ति के मामले की जांच को लेकर मेरिट पर फैसला नहीं दिया गया था। ताज कॉरिडोर मामले की जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर को निरस्त किया गया था।
पीठ ने कहा था कि मामले में दर्ज एफआईआर को इसलिए रद्द किया था, क्योंकि एजेंसी ताज कॉरिडोर मामले में अदालत की ओर से दिए गए आदेश को समझे बिना ही बसपा नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर उत्तर प्रदेश के निवासी कमलेश वर्मा ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई, 2012 को फैसला देने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें