हरदा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 03 अगस्त) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 3 अगस्त 2013

हरदा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 03 अगस्त)

मनी पॉवर को नियंत्रित करने के लिये तैनात होंगी इनकम टेक्स, कस्टम जैसी एजेंसियां

हरदा 3 अगस्त 13/इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं स्वच्छ बनाने के लिये निर्वाचन आयोग काले धन के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगायेगा। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिये चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी के लिये इनकम टेक्स, कस्टम जैसी एजेंसियां तैनात रहेगी। यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजनीष श्रीवास्तव नें आज यहाँ राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में दी । कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस स्टेंडिग कमेेटी की  बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक वर्मा भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन व्यय पर निगरानी का मुद्दा प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है। चुनाव में मनी पॉवर का इस्तेमाल कतई उचित नहीं है। मनी पॉवर को नियंत्रित करने के लिये ही इनकम टेक्स, कस्टम जैसी एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है। चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अधिक राशि खर्च करना आयोग के लिये एक गंभीर चुनौती है,जबकि एक प्रत्याशी की व्यय सीमा 16 लाख रुपये निर्धारित है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मनी पॉवर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये हालांकि कानून हैं, फिर भी निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिये सभी कारगर उपाय करेंगे। अधिकारी निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिये आयोग के निर्देशों का निचले-स्तर तक पालन करवाएगें। निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिये अधिकारियों का अपना सूचना-तंत्र मजबूत होगा। आगामी चुनाव के लिये पहली बार जिला-स्तरीय व्यय निगरानी नोडल अधिकारी तैनात किये गये हैं। चुनाव में खर्च की निगरानी के लिये अधिकारियों को निर्धारित माड्यूल के अनुसार ट्रेनिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में  उन्हें चुनाव के दौरान धन-बल के दुरुपयोग को रोकने के लिये चुनाव आयोग द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी दी।एक सीमा तक धनराशि का परिवहन कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन चुनाव में अपने फायदे के लिये अधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल अपराध है। राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान मनी पॉवर के इस्तेमाल को रोकने की अपील करते हुए कहा कि नगद राशि, शराब तथा अन्य वस्तुओं का मतदाता के बीच वितरण घूसखोरी है, जिसके लिये सजा का प्रावधान भी है। समय पर, निर्धारित तरीके से व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले प्रत्याशी को 3 साल के लिये अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख तथा लोकसभा के लिये यह 40 लाख है। राजनीतिक दल द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं है, किन्तु राजनीतिक दल को चुनाव खर्च का व्यय-लेखा निर्धारित समय-सीमा में जमा करवाना होगा। चुनाव खर्च प्रक्रिया पर निगरानी के लिये चुनाव आयोग स्तर पर अलग से निगरानी प्रभाग स्थापित किया गया है। प्रत्येक जिले में व्यय निगरानी सेल गठित किया गया है, जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य टीमें होंगी। टीम में वीडियो सर्विलेंस, वीडियो व्यूइंग, मीडिया मॉनीटरिंग, एकाउंटिंग, अवैधानिक राशि के लिये सर्विलेंस टीम, कॉल-सेंटर, व्यय निगरानी नियंत्रण-कक्ष और सहायक व्यय प्रेक्षक होंगे। आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान नगदी के लेन-देन की उपेक्षा करने तथा उम्मीदवार/एजेंट को 50 हजार रुपये से ज्यादा नगदी लेकर न चलने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय निगरानी के लिये आयोग द्वारा जो विभिन्न उपाय किये गये हैं, उसमें नामांकन के एक दिन पहले किसी भी बैंक या डाक-घर में प्रत्याशी को पृथक खाता खोलना होगा। दिन-प्रतिदिन के खाते का हिसाब-किताब रखा जायेगा। प्रत्येक जिले में 24न्7 कॉल-सेंटर तथा शिकायत मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया जायेगा। चुनाव की घोषणा होते ही फलाइंग स्क्वाड, सर्विलेंस टीमें अपना काम शुरू कर देंगी। इन टीमों में आय-कर सहित अन्य अधिकारी होंगे। नामांकन, सभा, रैलियों आदि की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये वीडियो निगरानी दल गठित होंगे। इसी तरह जिले के लिये व्यय प्रेक्षक और विधानसभा क्षेत्र के लिये सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त होंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एकाउंटिंग टीम तथा जिले में मीडिया प्रमाणन और निगरानी टीम गठित की गई हैं। जिला-स्तरीय व्यय निगरानी समिति भी गठित की गई है। अवैध धन की आवा-जाही को रोकने के लिये आयोग चुनाव के दौरान रेलवे स्टेशन, होटल, फार्म हाउस, धन संबंधी दलाल, कोरियर सेवा पर निगरानी रखेगा। स्टार प्रचारकों को यात्रा व्यय में छूट रहेगी। राजनीतिक दल के राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिसूचना के 7 दिन के भीतर देनी होगी। स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करने पर उम्मीदवार को 50 प्रतिशत यात्रा खर्च अपने खाते में जोड़ना होगा। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर, विमान पर चढ़ने वाले यात्रियों और उनके सामान की जाँच होगी। पेम्फलेट, बैनर्स तथा पोस्टर्स की छपाई पर खर्च हुई राशि की जानकारी देनी होगी।

अब शासकीय सेवक और उनके परिजन ग्लोबल हाॅस्पिटल हैदराबाद में करवा सकेंगे इलाज

हरदा 3 अगस्त 13/शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों तथा उनके परिवार के उपचार के लिए ग्लोबल हाॅस्पिटल हैदराबाद को नवीन मान्यता प्रदान की गई है। यह मान्यता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा-परिचर्या) नियम में निर्धारित शर्तों पर दो वर्ष के लिए दी गई है। ग्लोबल हाॅस्पिटल में हृदय रोग के उपचार, हृदय रोग की सर्जरी, न्यूरोलाॅजी एण्ड न्यूरो सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लाट, आर्थाेपेडिक्स, गेस्ट्रो-एन्ट्रोलाॅजी एवं कैंसर रोग का उपचार करवाया जा सकता है।

अब तक 1119.0 मि.मी. औसत वर्षा

हरदा 3 अगस्त 13/ पिछले 24 घंटों में जिले में 2.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इसे मिलाकर चालू मानसून मौसम के दौरान गत एक जून से अब तक 1119.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष की इसी अवधी की औसत वर्षा 1036.8 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि अभी तक हरदा में 1138.2 (गत वर्ष 1054.1) मिलीमीटर टिमरनी में 992.6 (गत वर्ष 1213.2) मिलीमीटर खिरकिया में 1226.2 (गत वर्ष 843.4) मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले की सामान्य वर्षा 1261.7 मिलीमीटर है। पिछले 24 घंटों में हरदा में 2.1 मिलीमीटर टिमरनी में 1.2 मिलीमीटर  खिरकिया में 4.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

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