खाद्य सुरक्षा अध्यादेश हेतु नई व्यवस्था को लागू करने की पहल
हरदा, 28 अगस्त 13/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नई व्यवस्था को लागू करने की पहल शुरू की गई है। जिसके अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुरूप सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को प्रदेश में एक अक्टूवर 2013 से लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस व्यवस्था के लिए संपूर्ण तैयारियां समय-सीमा में प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर रजनीष श्रीवास्तव द्वारा जिले में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के लिए नई व्यवस्था के अनुरूप संबधित अधिकारियों को तैयारियां करने के दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। जिसके अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने हेतु हितग्राहियोें की चार श्रेणियां प्रचलित करने की कार्यवाही की जा रही है। यह श्रेणियां अन्त्योदय अन्न योजना पीला कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे नीला कार्ड, गरीबी रेखा के ऊपर सफेद कार्ड और निराश्रित वृद्धजन के लिए गुलाबी कार्ड की सुविधा सुनिश्चित की जावेगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार एवं प्राथमिकता परिवार, निर्धारित किये जावेंगे। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को पूर्वानुसार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जावेगा, किन्तु प्राथमिकता परिवारों में चिन्हित परिवार को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जावेगा। प्रस्तावित प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में वर्तमान बीपीएल राशनकार्डधारी हितग्राहियों को शामिल करते हुए पांच श्रेणियों के गैर बीपीएल परिवार/व्यक्ति को शामिल किया जावेगा। विभाजित प्राथमिकता परिवार के लिए चयनित श्रेणियों में सभी वर्तमान बी.पी.एल.परिवार, मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य और ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर सुरक्षा योजना के भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य शामिल रहेंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सायकल रिक्शा चालक और हाथठेला चालक कल्याण योजनाओं में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य तथा अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चों और निःशुल्क रूप से संचालित वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजन प्राथमिकता परिवार की चयन सूची में शामिल किए जायेंगे।
शिकायत निवारण की व्यवस्था
अध्यादेश के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राज्य खाद्य आयोग गठित किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा । आयोग शिकायत या स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा । राज्य सरकार को सलाह देगा और अपील की सुनवाई करेगा । जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अपर कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय का पता, पदनाम तथा दूरभाष नंबर प्रत्येक ग्राम पंचायत, उचित मूल्य दुकान और नगरीय निकाय के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अलावा राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी/सतर्कता समितियां गठित की जायेंगी।
कार्ययोजना का क्रियान्वयन
अध्यादेश के तहत व्यवस्था को एक अक्टूबर,13 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (एस.एस.एस.एम) के पोर्टल पर हितग्राहियों का डाटाबेस होगा। परिवारों के चयन के लिए वर्तमान में एस.एस.एस.एम. योजनांतर्गत दिए गए यूजर नेम/पासवर्ड का ही उपयोग किया जायेगा। स्थानीय निकायों के अधिकारी/कर्मचारी पोर्टल में उपलब्ध सूची का बी.पी.एल.सर्वे सूची तथा प्राथमिकता परिवार की अन्य निर्धारित श्रेणियों की सूची से सत्यापन करेंगे। खाद्य विभाग के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध सूची के लिए बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक, वर्ष और राशन कार्ड क्रमांक उपलब्ध करायेंगे। प्राथमिकता परिवार की निर्धारित श्रेणियों में कोई भी नया सदस्य/परिवार वर्तमान में संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही जोड़ा जा सकेगा। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध सूची के सत्यापन उपरांत ई-राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड कर प्राथमिकता परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जायेगी जो वर्तमान राशन कार्ड पर चस्पा होगी। नए राशन जारी नहीं होने तक पात्रता पर्ची के जरिये ही राशन देने की सुविधा प्रदान की जावेगी।
प्रचलित राशनकार्ड
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि हरदा जिले में 70 हजार 178 एपीएल राषन कार्ड प्रचलन में है। इनमें से 20 हजार 121 कार्ड ष्षहरी एवं 50 हजार 057 कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार 38 हजार 644 बीपीएल राषन कार्ड प्रचलन में है। इनमें से छह हजार कार्ड षहरी एवं 32 हजार 644 कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में हैं। सात हजार 803 अंत्योदय राषन कार्ड प्रचलन में है। इनमें से एक हजार 618 कार्ड षहरी एवं छह हजार 185 कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में हैं। 969 अन्त्योदय गुलाबी राषन कार्ड प्रचलन में है जो ग्रामीण क्षेत्र में है। समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल अनुसार 11 लाख सात हजार 442 परिवार हैं।मुख्यमंत्री भूमिहीन खेतीहर मजदूर के तहत पंजीकृत12 हजार 708 परिवार हैं।साईकिल रिक्शा एवं हाथ ठेले के अंतर्गत पंजीकृत 626परिवार हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य पेंशनधारी 16 हजार 153 परिवार हैं। संनिर्माण कर्मकार मंडल के नौ हजार 620 परिवार हैं।
अभी भी जुड सकेगें,मतदाताओं के नाम
हरदा, 28 अगस्त 13/छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए आयोग के निर्देशानुसार 7 से 22 जून 2013 विश्ेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किए गए है।मतदाताओं एंव जनता में यह भ्रम है,कि मतदाताओं के नाम जोडने का कार्य बंद हो गया है अब उनका नाम नही जोडा जाएगा।मतदाताओं को यह आस्वश्त करने के लिए कि उनका नाम अभी भी नामावली में जोडा जा सकता है आयोग द्वारा छूटे हुए मतदाताओं के नाम शािमल करने के लिए सतत् निर्देश दिए जा रहे है।आयोग के निर्देश के प्रकाश में ऐसे मतदाता के नाम जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान अपना नाम नहीं जुडवा सके है।ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए जिले में मतदाता सुविधा केन्द्र बनाए गए है।छूटे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए मतदाता सुविधा केन्द्र पर आकर फार्म भरें।बी.एल.ओं. भी राष्ट्र्ीय हित में छूटे हुए शेष मतदाताओं से फार्म भरवाने,प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगें। पात्र 100 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजनीष श्रीवास्तव ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और मतदाता कार्ड में त्रुटि सुधार का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। यह कार्य केवल मतदाता जागरूकता अभियान के समय ही नहीं, कभी भी करवाया जा सकता है। एक जनवरी, 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
कार्ड की डुप्लीकेट प्रति मिलेगी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाता पहचान-पत्र में सुधार करवाने एवं डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। मतदाता पहचान-पत्र के अग्र भाग में हुई त्रुटिय¨ं में सुधार किया जा सकेगा। कार्ड के अगले हिस्से की जिन त्रुटिय¨ं में सुधार ह¨गा, उनमें निर्वाचक एवं पिता का नाम (हिन्दी, अंग्रेजी), लिंग एवं जन्म की तिथि, ऐपिक-कार्ड का अस्पष्ट नम्बर, ह¨ल¨ग्राम का गलत लगा ह¨ना, फ¨ट¨ की त्रुटिपूर्ण स्थिति शामिल है। मतदाता पहचान-पत्र के पिछले भाग में हुई किसी भी त्रुटि में सुधार नहीं किया जायेगा। एक साल के भीतर जारी मतदाता पहचान-पत्र के अग्र भाग में हुई त्रुटि में सुधार के लिये क¨ई राशि नहीं ली जायेगी। एक साल या उससे पूर्व के जारी मतदाता पहचान-पत्र में हुई गलती में सुधार के लिये 25 रुपये की राशि ली जायेगी। क्षतिग्रस्त कार्ड की डुप्लीकेट प्रति पाने के लिये उस कार्ड के साथ 25 रुपये की राशि जमा करवाने पर डुप्लीकेट प्रति मिलेगी। गुमे हुए मतदाता पहचान-पत्र की डुप्लीकेट प्रति पाने के लिये पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर शिकायत की पावती के साथ 25 रुपये जमा करवाने पर डुप्लीकेट प्रति दी जायेगी। मतदाता-सूची में नाम ज¨ड़ने, डुप्लीकेट कार्ड बनवाने तथा त्रुटि में सुधार के लिये निर्धारित फार्म प्राप्त किये जा सकेंगे। विधानसभा क्षेत्र का क¨ई भी मतदाता तहसील कार्यालय में स्थापित मतदाता सहायता-केन्द्र पर जाकर डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकता है। मतदाता-सूची में नाम ज¨ड़ने अ©र नये कार्ड के लिये फार्म-6 जमा किया जा सकता है। पुराने कार्ड की त्रुटिय¨ं में सुधार के लिये फार्म नम्बर-8 भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम डीलिट करवाने के लिये फार्म नम्बर-7 मान्य ह¨गा। विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर करवाने के लिये फार्म नम्बर-8 ‘क’ भर कर जमा किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजनीष श्रीवास्तव ने मतदाताअ¨ं से अपील की है कि वे वेबसाइट बमवउंकीलंचतंकमेीण्दपबण्पद पर वर्ष 2013 की मतदाता-सूची क¨ देखकर अपना नाम पता लगा सकते हैं। सूची में नाम, नाम से सर्च कर ऐपिक-कार्ड का नम्बर डालकर सर्च किया जा सकता है। यदि कार्ड का नम्बर डालने से नाम नहीं आता त¨ आवेदक क¨ फार्म नम्बर-6 भरकर नाम जुड़वाना ह¨गा। नाम ज¨ड़ने अ©र नये कार्ड के कार्य के लिये 15 दिन का समय सभी केन्द्र क¨ दिया गया है। मतदाता सहायता-केन्द्र¨ं का समय कार्यालयीन दिवस में सबेरे 10.30 से शाम 5.30 बजे तक का निर्धारित है। उन्ह¨ंने विगत एक जनवरी, 2013 क¨ 18 वर्ष के ह¨ चुके युवाअ¨ं से अपना नाम मतदाता-सूची में शामिल करवाने का अनुर¨ध किया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें