हरदा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 29 अगस्त) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 29 अगस्त 2013

हरदा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 29 अगस्त)

समाधान ऑन लाईन 3 सितम्बर को

हरदा, 29 अगस्त 13/समाधान ऑन लाईन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंस का आयोजन 3 सितम्बर को अपरान्ह 4 बजे से कलेक्ट्रेट  स्थित एन.आई.सी. के वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में किया जायेगा । कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को अद्यतन जानकारी के साथ समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं ।

गौण खनिज खदानो की नीलामी 4 सितम्बर को
हरदा, 29 अगस्त 13/जिला खनिज अधिकारी श्री आर.के.पाण्डेय ने बताया कि जिले की 25 गौण खनिज खदानो की नीलामी 04 सितम्बर  को कलेक्टर सभा कक्ष में 11ः00 बजे होगी। नीलामी से संबंधित जानकारी कलेक्टोरेट की खनिज शाखा जिला हरदा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।  

आपदा प्रभावित¨ं की राहत राशि में वृद्धि
  • राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संश¨धन 

हरदा, 29 अगस्त 13/राजस्व विभाग ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संश¨धन किये हैं। संश¨धन से बाढ़-अति-वृष्टि सहित प्राकृतिक आपदा प्रभावित¨ं क¨ जहाँ बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ मिलेगा, वहीं अब नये प्रावधान के तहत भू-स्खलन अथवा नदिय¨ं द्वारा रास्ता बदलने पर किसी सीमान्त या लघु किसान की भूमि नष्ट ह¨ने पर उसक¨ 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता राशि दी जायेगी। 

मकान क्षति, द¨गुनी हुई राहत राशि
प्राकृतिक आपदा में पूर्णरूपेण नष्ट हुए पक्के मकान के लिये अधिकतम 35 हजार के स्थान पर 70 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। पूर्णरूपेण नष्ट कच्चा मकान के लिये तत्काल अधिकतम 20 हजार रुपये राहत के अतिरिक्त प्रभावित परिवार की सहायता के लिये ग्रामीण विकास विभाग क¨ प्रस्ताव भेजा जायेगा। इसी तरह कपड़ा, बर्तन एवं खाद्यान्न क्षति के लिये भी आर्थिक अनुदान सहायता 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है।

राहत शिविर राशि बढ़ी
अस्थायी राहत शिविर¨ं में निरूशुल्क रहने एवं भ¨जन व्यवस्था क¨ भी बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति वयस्क 30 रुपये से 40 रुपये अ©र प्रति अवयस्क 25 रुपये से 30 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अस्थाई पशु शिविर में बड़े पशु के लिये 32 रुपये प्रति दिवस के स्थान पर 50 रुपये अ©र छ¨टे पशु के लिये 16 रुपये के स्थान पर 25 रुपये प्रतिदिवस प्रति पशु देय ह¨गा।

जिला स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

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हरदा, 29 अगस्त 13/मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्टर रजनीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अवरोही क्रम में कम उपस्थिति वाली शालाओं का चिन्हांकन करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र हरदा को दिये गए एवं सूची बुलाकर एक सप्ताह में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया ।प्रत्येक शाला में हेण्ड वाष स्टेण्ड का शीघ्र निर्माण कराये जाने एवं इस बिन्दु की आगामी बैठक में शालावार स्थिति रखने हेतु कलेक्टर  द्वारा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हरदा को निर्देशित किया गया । मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लिंक समितियों द्वारा खाद्यान्न वितरण की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में कलेक्टर  द्वारा नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक हरदा को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लिंकवार जानकारी तैयार कर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम हरदा को देयक प्रस्तुत करें । मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में प्राथमिक शाला में 15 एवं माध्यमिक शाला में 7 प्रगतिरत किचनशेडों के संबंध में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को कलेक्टर  द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रगतिरत किचन शेड का स्थल निरीक्षण करते हुए 8 दिवस में शालावार सूची प्रस्तुत करें । वर्ष 2013-14 में स्वीकृत 16 किचनशेड के संबंध में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समयावधि में कार्य पूर्ण कराते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शाला में किचनशेड की पुताई एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से कराई जावें । किचन शेड निर्माण की प्राथमिक शाला में 18 एवं माध्यमिक शाला में 13 शालाओं की राशि वापस प्राप्त हुई है । उक्त संबंध में कलेक्टर  द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया कि एक वार पुनः स्थल का निरीक्षण करते हुए यदि जगह हो तो नवीन स्वीकृत दर से प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि शासन से राशि की मांग की जा सके । मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत विकासखंड स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की नियमित बैठक आयोजित नहीं किये जाने के संबंध में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों  को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया । शाला में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के संबंध में कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी  को निर्देश दिये गए कि जो शिक्षक शाला में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे है, उनकी जानकारी एक सप्ताह में प्रस्तुत की जावे ।

सामग्री का वितरण

हरदा, 29 अगस्त 13/ एसडीएम खिरकिया केके रावत ने आज क्षेत्र के ग्राम बाफला, लोनी, धूपकरण, चारूवा, टेमलाबाड़ीमाल, प्रतापपुरा एवं गोपालपुरा में अतिवृष्टि से प्रभावित हुए मकान एवं फसल का जायजा लिया गया। बाढ़ से प्रभावित लगभग 191 कच्चे मकानों में हुए नुकसानी को लेकर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु प्रकरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने बताया कि बुधवार एवं गुरुवार को सर्वे अनुसार अनुभाग खिरकिया के 18 ग्रामों के 122 परिवारों को 61 क्विंटल गेहू तथा 610 लीटर केरोसीन का वितरण सहायक आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से  कराया गया।  गा्रम हैं झांझरी, बम्हनगांव, नगावामाल, छेवपुर, सारंगपुर, मुहालकलाॅ, बरंगी, कमताडी, नीमसराय, चारूवा, हरिपुरामाल, सरसूद, बरंगा, कालधड, पडवा, सोनपुरा, टेमलाबाडीमाल एवं कुडावा।

लाइनों से छेड़छाड़ पर होगी कार्यवाही 

हरदा, 29 अगस्त 13/कलेक्टर रजनीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी एक समीक्षा बैठक  आज कलेक्टोरेट में आयोजित की गयी। जिसमें मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उच्चाधिकारी एवं  प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए । बैठक में विद्युत संबंधी अन्य विषयों के साथ ही विशेषकर घातक/अघातक विद्युत दुर्घटनाएं रोकने के लिए विद्युत कर्मियों द्वारा पूर्ण सुरक्षा सावधानियों के साथ एवं सुरक्षा उपकरणों का भलीभ्ंााति उपयोग करते हुए लाइन कार्य करने तथा अन्य अथवा अनधिकृत व्यक्ति द्वारा लाइनों से छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा की गयी । कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि विद्युत लाइनों पर अधिकृत कर्मियों द्वारा ही एवं सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए, कार्य किया जावे । अन्य/अनधिकृत व्यक्ति द्वारा विद्युत लाइनों पर कार्य किये जाने व लाइनों से छेड़छाड़ किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावे तथा विद्युत कर्मियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध भी नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावे । 

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