राज्यमंत्री श्री सिंह ने 3.67 करोड के कार्यो का किया भूमिपूजन
- बुन्देलखण्ड पर्यटन सर्किट में शामिल होगा पन्ना-राज्यमंत्री
पन्ना 29 अगस्त 13/किशोर जी मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कृषि, लोक सेवा प्रबंधन, खेल एवं पर्यटन श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने 3 करोड 67 लाख रूपये की लागत के निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया। सभी कार्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मंजूर किए गए हैं। इन कार्यो से प्रमुख मंदिरों तथा तालाबों का विकास होगा। उन्होंने किशोर जी मंदिर के लिए 96 लाख तथा बल्देव जी मंदिर सौन्द्रयीकरण के लिए 76 लाख रूपये के कार्यो का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीसागर के लिए 92 लाख तथा धरम सागर तालाब के विकास के लिए 103 लाख रूपये के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने समारोह में यादवेन्द्र क्लब के विकास के लिए 1.5 करोड रूपये के कार्य कराने की घोषणा की। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि पन्ना हीरों और वीरों की धरती है। यहां आपार प्राकृतिक सम्पदा है। यहां के सुन्दर और भव्य मंदिर सबकी आस्था का केन्द्र हैं। पन्ना में पर्यटन उद्योग के विकास की आपार संभावनाएं हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए पर्यटन विकास निगम के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। पन्ना को पर्यटन के नक्शे पर शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। यहां ऐसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिन से आकर्षित होकर खजुराहो, चित्रकूट और बनारस जाने वाले पर्यटक पन्ना में भी अनिवार्य रूप से आएं। बुन्देलखण्ड पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है। इसमें पन्ना महत्वपूर्ण कडी है। जिले में पर्यटन के विकास से हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। होटल, टैक्सी, टूर आपरेटर, मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सहित पर्यटन से जुडे सहायक उद्योगों का विकास होगा। इससे जिले के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। श्री सिंह ने सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले ही नही पूरे प्रदेश में किशोर जी की आसीम कृपा है। हजारों भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन करके धर्मलाभ उठाते हैं। मुझे जीवन में जो कुछ मिला है वह किशोर जी की ही कृपा है। उनकी कृपा से ही मुझे पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कम समय होने के बावजूद मैंने जिलेभर में पर्यटन विकास के लिए कई प्रयास किए हैं। पन्ना में सभी सुविधाओं का विकास करके इसके मंदिरों, पूरावैभव तथा प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन के नक्शे पर स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुदामा बाई पटेल, उपाध्यक्ष बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण श्री बाबूलाल यादव, श्री सतानन्द गौतम, श्री विष्णु पाण्डेय, श्री तरूण पाठक, श्री सुदामा पटेल, पर्यटन विकास निगम के श्री शिवेन्द्र सिंह तथा बडी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन श्री महेन्द्र यादव द्वारा आभार प्रदर्शन से हुआ।
होंगी बी.एल.सी.सी. की बैठकें
पन्ना 29 अगस्त 13/खण्ड स्तरीय समन्वय समिति बी.एल.सी.सी. बैठकें सितंबर माह में सभी विकासखण्डों में आयोजित की जाएगी। बैठकें संबंधित जनपद कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती भावना बालिम्बे ने बताया कि विकासखण्ड पन्ना में 4 सितंबर, पवई में 5 सितंबर, गुनौर में 6 सितंबर, अजयगढ में 7 सितंबर तथा शाहनगर में 11 सितंबर को बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में खण्ड स्तर के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं विकास विभाग से जुडे अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बैठक की समय पर सूचना जारी करके नियमित रूप से बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिले में अब तक 1189.9 मि.मी. वर्षा दर्ज
पन्ना 29 अगस्त 13/जिले में पिछले 24 घण्टों से वर्षा का क्रम जारी है। सभी तहसीलों में तेज से मध्यम वर्षा हो रही है। गत वर्ष की तुलना में अब तक 301.5 मि.मी. अधिक वर्षा हो चुकी है। लगातार वर्षा का असर फसलों पर भी पड रहा है। जिले मेें एक जून से अब तक 1189.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस संबंध में अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि तहसील पन्ना में 1290.5 मि.मी., गुनौर में 1398 मि.मी., पवई में 978 मि.मी, शाहनगर में 965.6 मि.मी. एवं अजयगढ़ में 1317.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि मेें जिले में 888.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिसमें तहसील पन्ना में 746 मि.मी., गुनौर में 962.3 मि.मी., पवई में 936 मि.मी., शाहनगर में 893 मि.मी. एवं अजयगढ़ में 904.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 29 अगस्त को सर्वाधिक 35.2 मि.मी. वर्षा पन्ना में दर्ज की गई। इसी दिन तहसील गुनौर में 31 मि.मी., पवई में 16 मि.मी., शाहनगर में 2 मि.मी. तथा अजयगढ़ में 23.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई।
राज्यमंत्री आज करेंगे बाढ प्रभावित गांव का दौरा
पन्ना 29 अगस्त 13/जिले में गत सप्ताह तेज वर्षा के कारण केन, मिढासन तथा व्यारमा नदियों में बाढ की स्थिति उत्पन्न हो गई, इससे कई गांव प्रभावित हुए। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कृषि, लोक सेवा प्रबंधन, खेल तथा पर्यटन श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह 30 अगस्त को बाढ प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। श्री सिंह बाढ से प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। एसडीएम पवई अशोक ओहरी ने राजस्व, कृषि, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भ्रमण के समय उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
पेंशन प्रकरणों का 30 सितंबर तक कराएं पंजीयन
पन्ना 29 अगस्त 13/सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों को तत्काल पेंशन सुविधा का लाभ देने के लिए शासन द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पेंशन अधिकारी आर.डी. अहिरवार ने बताया कि सभी आहरण और संवितरण अधिकारी पेंशन प्रकरणों के संबंध में शासन द्वारा दिए गए नये निर्देशों के अनुसार सेवा निवृत्त की तिथि से 24 माह पूर्व पेंशन प्रकरण तैयार करना प्रारंभ कर दें। कर्मचारी की सेवानिवृत्त से 12 माह पहले पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार प्रत्येक सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति तिथि से 15 दिन पूर्व पेंशन तथा गे्रच्युटी भुगतान के आदेश जारी होने की सूचना देना अनिवार्य है। पेंशन नियम के अनुसार 30 सितंबर 2013 तक सेवा निवृत्त होने वाले अथवा पूर्व से सेवा निवृत्त या मृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण 30 सितंबर तक जिला पेंशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से पंजीकृत करा लें। निर्धारित तिथि तक पंजीयन न कराने पर एक अक्टूबर 2013 के बाद प्राप्त पेंशन प्रकरण अनुमति के लिए कलेक्टर कार्यालय भेजे जाएंगे। कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमति देने के बाद ही पेंशन प्रकरण स्वीकार होंगे। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच तथा न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में भी पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करके आहरण संवितरण अधिकारी उसका पंजीयन करा लें। पंजीयन के बाद प्रकरण विभाग को वापस कर दिए जाएंगे। नयी व्यवस्था लागू होने के बाद एक अक्टूबर से कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही पेंशन प्रकरण पंजीकृत किए जाएंगे। समय पर पंजीयन न कराने पर पंेंशन प्रकरणों की समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की होगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 10 को दिया नोटिस
पन्ना 29 अगस्त 13/गत दिवस बीआरसीसी अजयगढ द्वारा विभिन्न शालाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 10 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। अवैध रूप से अनुपस्थित शिक्षकों को जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती भावना बालिम्बे ने किसी तरह का अवकाश आवेदन दिए अनुपस्थित रहने पर सभी 10 लापरवाह शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का एक सप्ताह में संतोषजनक उत्तर न पाए जाने पर वार्षिक वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने तथा संविदा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने श्रीमती उमा अवस्थी संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, शिव कुमार अहिरवार सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला मेडोकापुरवा संकुल बनहरी को नोटिस दिया है। उन्होंने संविदा शिक्षक वर्ग-3 रोशन वर्मा, सहायक अध्यापक दयाराम अहिरवार प्राथमिक शाला पाठा, संविदा शिक्षक वर्ग-3 श्रीमती मनीषा तिवारी प्राथमिक शाला खम्हरिया, सहायक अध्यापक श्रीमती सियासखी वर्मा कन्या प्राथमिक शाला बनहरी को नोटिस दिया है। उन्होंने माध्यमिक शाला गहलोतपुरवा में अनुपस्थित पाए गए प्रधानाध्यापक ज्ञानेश कुमार जडिया, अध्यापक बेबी राजो, अध्यापक रामसनेही अहिरवार तथा अध्यापक कृष्ण कुमार खरे को भी कारण बताओ नोटिस दिया है।
डाकमत पत्र के लिए अधिकारी तैनात
पन्ना 29 अगस्त 13/निर्वाचन आयेाग द्वारा प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी को मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि निर्वाचन कार्य में तैनात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डाकमत पत्र से मतदान का अवसर दिया जाएगा। डाकमत पत्र के संबंध में कार्यवाही के लिए जिला योजना अधिकारी विष्णु कुमार चैरसिया को नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार डाकमत पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित
पन्ना 29 अगस्त 13/जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव 2013 एवं लोक सभा चुनाव 2014 की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभिन्न आवश्यकताआंे की पूर्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में अपर कलेक्टर तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि लेखन सामग्री की पूर्ति के लिए 9 सितंबर को दोपहर बाद 3 बजे तक धरोहर राशि के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निर्वाचन कार्यो की वीडियो ग्राफी के लिए सक्षम वीडियो ग्राफर अपने प्रस्ताव 9 सितंबर को दोपहर बाद 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह टेन्ट व्यवस्था, लाईट एवं माईक व्यवस्था, विभिन्न फार्मो के मुद्रण, रबर मोहर के निर्माण के लिए भी पात्र संस्थान अपने प्रस्ताव 9 सितंबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में अन्य विवरण कार्यालयीन समय में जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
दहेज लोभियोें को न्यायालय ने सुनाई सजा
पन्ना- मान्नीय सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने मृतका वंदना पत्नि आधार सिंह की दहेज हत्या के आरोपी आधार सिंह तनय रामखिलावन, रामखिलावन तनय राजाराम, श्रीमती रामकली पत्नि रामखिलावन, नीलू उर्फ नीलेन्द्र तनय रामखिलावन निवासी रनवाहा को धारा-304 (बी) के अन्तर्गत 10 वर्ष एवं धारा-498 ‘ए‘ के अन्तर्गत 3 वर्ष एवं 5000/-रूपये जुर्माना तथा अर्थदण्ड जमा न होने की स्थिति में पृथक-पृथक एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय दिया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने बताया कि मृतका वंदना की शादी आरोपी आधार सिंह के साथ मृत्यु से सात वर्ष के अन्दर दिनांक 01.03.2012 को होने से आरोपीगण आधार सिंह तनय रामखिलावन, रामखिलावन तनय राजाराम, श्रीमती रामकली पत्नि रामखिलावन, नीलू उर्फ नीलेन्द्र तनय रामखिलावन पर मृतका को दहेज के लिये प्रताडि़त करने का आरोप मान्नीय न्यायालय में विचाराधीन था। मृतका वंदना की मृत्यु उसकी ससुराल ग्राम रनवाहा में फांसी लगाकर असामायिक परिस्थितियों में होने से चैकी ककरहटी में मर्ग क्रमांक 01/12 दिनांक 01.03.2012 को कायम किया जाकर मर्ग की जांच उपरान्त अपराध की कायमी आरोपीगण आधार सिंह तनय रामखिलावन, रामखिलावन तनय राजाराम, श्रीमती रामकली पत्नि रामखिलावन, नीलू उर्फ नीलेन्द्र तनय रामखिलावन के विरूद्ध थाना कोतवाली पन्ना के अपराध क्रमांक 161/12 दिनांक 16.03.2012 में दर्ज की गई विवेचना के उपरांत मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से मान्नीय न्यायालय के समक्ष उज्जल सिंह, जयराम राजपूत, आर0डी0शुक्ला, वंशरूप, विद्याबाई, डाॅ0 सुधाकर पाण्डे, ओमप्रकाश शर्मा, शशिकांत कनकने (विवेचक) के कथन कराये गये। मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष आरोपीगण द्वारा मृतक वेदना को दहेज के लिये लगातार प्रताडि़त किये जाने तथा मृत्यु केन्द्रीकपूर्ण प्रताडि़त करने के कारण मृतका के फाॅसी लगने से मरने का अपराध अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध होने पर मान्नीय सत्र न्यायाधीश श्री के0के0 त्रिपाठी ने आरोपीगण आधार सिंह तनय रामखिलावन, रामखिलावन तनय राजाराम, श्रीमती रामकली पत्नि रामखिलावन, नीलू उर्फ नीलेन्द्र तनय रामखिलावन को दहेज हत्या एवं दहेज प्रताड़ना का दोषी मानते हुये सभी आरोपीगण को धारा-304 (बी) के अन्तर्गत 10 वर्ष तथा धारा-498‘ए‘ के अन्तर्गत 3 वर्ष तथा जुर्माना 5000/-रूपये से दण्डित किया गया तथा जुर्माना न देने पर पृथक-पृथक से एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय दिया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
दहेज लोभियोें को न्यायालय ने सुनाई सजा
पन्ना- मान्नीय सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने मृतका वंदना पत्नि आधार सिंह की दहेज हत्या के आरोपी आधार सिंह तनय रामखिलावन, रामखिलावन तनय राजाराम, श्रीमती रामकली पत्नि रामखिलावन, नीलू उर्फ नीलेन्द्र तनय रामखिलावन निवासी रनवाहा को धारा-304 (बी) के अन्तर्गत 10 वर्ष एवं धारा-498 ‘ए‘ के अन्तर्गत 3 वर्ष एवं 5000/-रूपये जुर्माना तथा अर्थदण्ड जमा न होने की स्थिति में पृथक-पृथक एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय दिया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने बताया कि मृतका वंदना की शादी आरोपी आधार सिंह के साथ मृत्यु से सात वर्ष के अन्दर दिनांक 01.03.2012 को होने से आरोपीगण आधार सिंह तनय रामखिलावन, रामखिलावन तनय राजाराम, श्रीमती रामकली पत्नि रामखिलावन, नीलू उर्फ नीलेन्द्र तनय रामखिलावन पर मृतका को दहेज के लिये प्रताडि़त करने का आरोप मान्नीय न्यायालय में विचाराधीन था। मृतका वंदना की मृत्यु उसकी ससुराल ग्राम रनवाहा में फांसी लगाकर असामायिक परिस्थितियों में होने से चैकी ककरहटी में मर्ग क्रमांक 01/12 दिनांक 01.03.2012 को कायम किया जाकर मर्ग की जांच उपरान्त अपराध की कायमी आरोपीगण आधार सिंह तनय रामखिलावन, रामखिलावन तनय राजाराम, श्रीमती रामकली पत्नि रामखिलावन, नीलू उर्फ नीलेन्द्र तनय रामखिलावन के विरूद्ध थाना कोतवाली पन्ना के अपराध क्रमांक 161/12 दिनांक 16.03.2012 में दर्ज की गई विवेचना के उपरांत मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से मान्नीय न्यायालय के समक्ष उज्जल सिंह, जयराम राजपूत, आर0डी0शुक्ला, वंशरूप, विद्याबाई, डाॅ0 सुधाकर पाण्डे, ओमप्रकाश शर्मा, शशिकांत कनकने (विवेचक) के कथन कराये गये। मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष आरोपीगण द्वारा मृतक वेदना को दहेज के लिये लगातार प्रताडि़त किये जाने तथा मृत्यु केन्द्रीकपूर्ण प्रताडि़त करने के कारण मृतका के फाॅसी लगने से मरने का अपराध अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध होने पर मान्नीय सत्र न्यायाधीश श्री के0के0 त्रिपाठी ने आरोपीगण आधार सिंह तनय रामखिलावन, रामखिलावन तनय राजाराम, श्रीमती रामकली पत्नि रामखिलावन, नीलू उर्फ नीलेन्द्र तनय रामखिलावन को दहेज हत्या एवं दहेज प्रताड़ना का दोषी मानते हुये सभी आरोपीगण को धारा-304 (बी) के अन्तर्गत 10 वर्ष तथा धारा-498‘ए‘ के अन्तर्गत 3 वर्ष तथा जुर्माना 5000/-रूपये से दण्डित किया गया तथा जुर्माना न देने पर पृथक-पृथक से एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय दिया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
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