देश के निचले सदन, लोकसभा ने मंगलवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। ये संशोधन बाजार विनियमन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के दायरे को व्यापक बनाने तथा उसे अधिक शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। विधेयक के पारित होने पर यह इसी वर्ष लागू किए गए प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश-2013 को स्थानांतरित कर देगा।
विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि कानून में मुख्य संशोधन प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधित कानून के मुताबिक, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों को भी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा।
पुराने नियमों के मुताबिक सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता था।
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