लायसेंस के बिना नहीं हो सकेगी एसिड बिक्री
- मध्यप्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का होगा पूर्ण पालन
- मुख्य सचिव ने की उठाए गए कदमों की समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसिड अपराधों के संदर्भ में लिए गए 18 जुलाई 2013 के निर्णय के संदर्भ में आज राज्य मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ । बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने की । बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश में एसिड की बिक्री से संबंधित वर्तमान नियमों और निर्देशों को और सख्त बनाते हुए दोषियों की विरुद्व और कठोर कार्यवाही की जाएगी । इसके साथ ही एसिड के हमलों से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार एवं अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी । एसिड की बिक्री अब बिना वैध लायसेंस के नहीं की जा सकेगी । उल्लंघन किए जाने पर सजा का प्रावधान भी अब प्रथम दोष सिद्वी पर 3 माह का कारावास रहेगा । मुख्य सचिव श्री परशुराम ने कहा कि एसिड अपराधों से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार की पूर्ण व्यवस्था शासन की ओर से की जाए । उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग के रुप में कार्य करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरुप आवश्यक सहायता देने के निर्देश दिए । ऐसे अपराधों में पीड़ित अथवा पीड़िता को 3 लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है । 15 दिवस की अवधि में 1 लाख रुपए की राशि और 2 माह में शेष राशि का भुगतान करना होगा । मुख्य सचिव ने एसिड अपराधों के दोषियों को दिए जाने वाले दंड के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया । इसके साथ आम नागरिकों को इस तरह के अपराधों से बचाव की शिक्षा देने और लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए जरुरी प्रयास करने के भी निर्देश दिए । बैठक में जानकारी दी गयी कि वर्तमान में भारत सरकार के विष अधिनियम 1919 और मध्यप्रदेश विष नियम 1960 के अंतर्गत एसिड के दुरुपयोग और अपराधो के संबंध में कार्रवाई की जा रही है । इन नियमों के पूर्ण पालन के निर्देश भी दिए गए । उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जून एवं जुलाई माह में मुख्य सचिव द्वारा एसिड अपराधों पर नियंत्रण एवं वैधानिक प्रावधानों के पूर्ण पालन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं ।
खरीददार को देनी होगी फोटो आयडी
बैठक में जानकारी दी गई कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एसिड की बिक्री का निरीक्षण किया जाएगा और स्टॉक रजिस्टर संधारित न किए जाने पर विक्रेता के विरुद्व कार्रवाई की जाएगी । इसके अंतर्गत 50 हजार रुपए तक दंड किया जा सकेगा । बैठक में एसिड बिक्री से संबंधित अपराध को संज्ञेय श्रेणी मे लाने पर भी विचार-विमर्श किया गया । ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा मध्यप्रदेश में प्रत्येक एसिड खरीददार को भी फोटो पहचान पत्र देना होगा । आज की बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री इंद्रनील शंकर दाणी, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक श्री राजीव टंडन, प्रमुख सचिव विधि श्री के.डी. खान, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव राजस्व श्री आर.के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव वित्त श्री आशीष उपाध्याय, गृह सचिव श्री डी.पी. गुप्ता, अपर सचिव गृह श्री केदार शर्मा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे ।
पंचायते लैबर बजट के कार्य शीघ्र सम्पादित करायें
विदिशा जनपद पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित निर्माण कार्यो की शुक्रवार को जिपं सीईओ द्वारा समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिसमें उन्होंने पंचायतों के उपयंत्रियों, सरपंचों और ग्राम रोजगार सहायको से कहा कि पंचायतों को उपलब्ध करायें जाने वाले लैबर बजट से सम्पादित करायें जाने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण करायें। एसएटीआई के पाॅलिटेक्निक सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ ने संबंधितों से कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच परमेश्वर योजना, मर्यादा अभियान के तहत कम से कम तीन-तीन कार्य शीघ्र प्रारंभ करायें जायें। उन्होंने ई-फीडिंग कार्य भी शत-प्रतिशत करायें जाने की हिदायत दी। मनरेगा योजना के तहत करायें जाने वाले कार्यो में जाॅब कार्डधारियों को प्राथमिकता से शामिल किया जाये। बैठक में ग्राम पंचायतवार कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों में हाट बाजार लगायें जाने हेतु पंचायतों से जमीन उपलब्ध कराकर प्रस्ताव शीघ्र ही प्रेषित करने के निर्देश ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिए। उन्होंने ग्राम स्वरोजगारों को नवीन प्रणाली ई-एफएमएस के क्रियान्वयन, आॅन लाइन डाटा फीडिंग के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में जनपद पंचायत के सीईओ श्री एस0एस0सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
विज्ञान प्रोजेक्ट एवं माॅडल प्रदर्शनी का आयोजन चार से
इंस्पायर अवार्ड के उद्धेश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों मंे विज्ञान शिक्षा के प्रति रूचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जिला स्तरीय विज्ञान प्रोजेक्ट एवं माॅडल प्रदर्शनी का आयोजन चार अगस्त से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया है यह प्रदर्शनी लगातार तीन दिन तक जारी रहेगी। कलेक्टर एवं समिति के संरक्षक श्री एम0बी0ओझा द्वारा आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित कराने के उद्धेश्य से जिला पंचायत के सीईओ की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की है समिति का सचिव, संयोेजक जिला शिक्षा अधिकारी को बनाया गया है इसके अलावा समिति में 12 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। कलेक्टर श्री ओझा द्वारा पृथक-पृथक अन्य समितियां भी गठित की है जिनमें प्रदर्शनी आयोजन समिति, प्रोजेक्ट माॅडल डिस्पले समिति, निर्णायक समिति, भोजन एवं आवास समिति, प्रचार-प्रसार समिति, मंच एवं बैठक व्यवस्था समिति, परिवहन व्यवस्था समिति, वित्त एवं सामग्री उपलब्ध समिति और सुरक्षा समिति पृथक से गठित की गई है प्रत्येक समिति में संबंधितों को आवश्यक जबावदेही सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना से 671 लाभांवित
श्रवणबाधित निःशक्तजनों के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के तहत जिले के सर्वेक्षित 2035 श्रवणबाधित निःशक्तजनों में से कम सुनने वाले 671 को श्रवण यंत्र प्रदाय किए जा चुके है शेष निःशक्तजन जिन्हें योजनातंर्गत इलाज अथवा आपरेशन कराया जाना है ऐसे हितग्राही निर्धारित आवेदन पत्र में समुचित जानकारी अंकित कर सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक कार्यालय में जमा कर सकते है। श्रवणबाधित निःशक्त जिनकी आयु तीन से 10 वर्ष होना चाहिए। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक ने जनपदों एवं निकायों के अधिकारियों से कहा है कि वे चिन्हित श्रवणबाधितों को योजना का लाभ दिलायें जाने हेतु विशेष पहल करें और ऐसे श्रवण निःशक्त बच्चे जिन्हें आपरेशन कराना है उनकी सूची कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि संबंधितों को योजना से लाभांवित किया जा सकें।
जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वरम् दर्शन के लिए आवेदन आमंत्रित
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अगस्त माह की 13 तारीख को जगन्नाथपुरी और 18 को रामेश्वरम् दर्शन के लिए विशेष टेªन तीर्थ यात्रियों को लेकर रवाना होगी। कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया है कि जगन्नाथपुरी के लिए जिले के 191 और रामेश्वरम् के लिए 245 तीर्थ यात्रियों का चयन किया जाना है। तीर्थ यात्रियों के साथ अनुरक्षक भी जायेंगे। जगन्नाथपुरी के दर्शन हेतु तीर्थ यात्री अपने आवेदन आठ अगस्त तक और रामेश्वरम् के लिए आवेदन 12 अगस्त तक जिला मुख्यालय के अलावा नजदीक के तहसील कार्यालयों में पूर्व उल्लेखित अंतिम तिथि तक जमा कर सकते है।
तहसीलदारों को राशि पुर्नवंटित
कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में पीडि़तों को तात्कालिक सहायता आरबीसी के प्रावधानों तहत प्रदाय की जा सकें इसके लिए तीन तहसीलदारों को 87 हजार चार सौ रूपए की राशि पुर्नवंटित की है। जारी आदेश में उल्लेख है कि सिरोंज तहसीलदार को 27 हजार नौ सौ रूपए, कुरवाई तहसीलदार को 55 हजार पांच सौ और ग्यारसपुर तहसीलदार को चार हजार रूपए की राशि पुर्नवंटित की गई है। आदेश में उल्लेख है कि जारी की गई राशि कोषालय, उप कोषालयों से शीघ्र आहरण कर प्राकृतिक विपदा पीडि़तों को तत्काल मुहैया करायें।
उत्तराखंड में जिले के प्रभावितों को 22 लाख जारी
उत्तराखंड में विगत दिनों हुई प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि) से जिले के पीडि़तों और प्रभावितों कोे कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विदिशा एवं नटेरन तहसील के लिए कुल 22 लाख रूपए की राशि प्रदाय कर दी है। उनके द्वारा विदिशा तहसीलदार को दो लाख रूपए और नटेरन तहसीलदार को 20 लाख रूपए की राशि आहरण करने हेतु स्वीकृत की गई है। कलेक्टर श्री ओझा ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि राहत राशि कोषालय, उपकोषालय से शीघ्र आहरण कर पीडि़तों की सूची जो पूर्व में जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है के अनुसार राशि का तत्काल वितरण कर, कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन अविलम्ब जिला कार्यालय को उपलब्ध करायें। उत्तराखंड में हुए प्रभावित जिनके निकटतम परिजनों को क्रमशः दो-दो लाख रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई हैं उनमें विदिशा तहसील के ग्राम हिनोतिया की श्रीमती भंवरीबाई पत्नि श्री रमेश चंद्र साहू को दो लाख रूपए और नटेरन तहसील में ग्राम फूफेर के श्री तीरथ सिंह पुत्र श्री चैन सिंह राजपूत को चार लाख रूपए, श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सुन्दर लाल कुशवाह को दो लाख, श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा को छह लाख, श्रीमती पुष्पा बाई पत्नि निरंजन सिंह कुशवाह को दो लाख रूपए, श्री भंमरजी पुत्र श्री पूरन कुशवाह को दो लाख रूपए तथा ग्राम गूजरखेड़ी के श्री अमरसिंह पुत्र लालाराम भोई को चार लाख रूपए की मदद जारी की गई है।
आपत्ति, सुझावों पर सुनवाई सात को
गंजबासौदा विकास योजना प्रारूप 2031 पर जिन आपत्तिकर्ताओं द्वारा आपत्ति, सुझाव विकास योजना प्रकाशन के दौरान प्रस्तुत किए गए थे। उन प्रकरणों की सुनवाई संबंधी कार्यक्रम सात अगस्त को आयोजित किया गया है। सुनवाई कार्यक्रम नगरपालिका गंजबासौदा के सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक श्री आर0सी0सेन ने बताया है कि सुनवाई संबंधी कार्यक्रम अधिनियम की धारा 17 क(1) के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष किया जायेगा। उन्होंने आपत्ति एवं सुझावकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने भू-स्वामित्व संबंधी मूल दस्तावेंजों के साथ समिति के समक्ष नियत तिथि, स्थल पर उपस्थित हो।
दो प्रकरणों में आर्थिक मदद जारी
कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने आर0बी0सी0 के दो प्रकरणों में मृतकों के निकटतम परिजनों को ढाई लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि जारी कर दी है। बेतवा नदी में विगत दिनों विदिशा बरईपुरा के श्री विकास की डूबने के कारण मृत्यु होने के कारण मृतक के पिता श्री फूलचंद जैन को एक लाख रूपए की और लटेरी के श्री नन्नूलाल साहू की दीवार के नीचे दब जाने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के पिता श्री लक्ष्मीनारायण साहू को डेढ लाख रूपए की आर्थिक मदद स्थानीय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पालन प्रतिवेदन पर जारी की गई है।
जिले मंें 1038.7 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज
जिले में अब तक 1038.7 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है जबकि उक्त अवधि में गतवर्ष 527.3 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज की गई थी। शुक्रवार दो अगस्त को जिले में 10 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज की गई है। ज्ञातव्य हो कि जिले की सामान्य वर्षा 1133.8 मि0मी0 है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रों में तहसीलवार अब तक दर्ज की गई वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है। विदिशा तहसील में 893.7 मि0मी0, बासौदा में 1485.4 मि0मी0, कुरवाई में 1308 मि0मी0, सिरोंज में 689 मि0मी0, लटेरी में 907 मि0मी0, ग्यारसपुर में 1096 मि0मी0, गुलाबगंज में 1062 मि0मी0 और नटेरन में 869 मि0मी0 वर्षा दर्ज की जा चुकी है। शुक्रवार दो अगस्त को जिले की सभी तहसीलों में वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विदिशा में 48 मि0मी0, बासौदा में 5.4 मि0मी0, कुरवाई में दो मि0मी0, सिरोंज दो मि0मी0, लटेरी में सात मि0मी0, ग्यारसपुर में 12 मि0मी0 एवं गुलाबगंज में एक मि0मी0 और नटरेन तहसील मंे तीन मि0मी0 वर्षा दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री से अपील
विदिषा। अहिसां मित्र मण्डलम न्यास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेष नारायण सिंह ने विदिषा नगर की जन समस्याओ को हल कराने हेतु विज्ञप्ति में अपील की है। जिसमे पावन नदी वेतवा चरण तीर्थ के पास रामलीला मेला समिति के निकट से वैस नदी के उपर तक एक विराट ऐतिहासिक आने जाने की सभी सुविधाओ से युक्त पुल के निर्माण की मांग की है। तथा एन.एच.86 की विदिषा भोपल सड़क मार्ग के रंगई पुल का नवीनी करर्ण किया जाए और पूर्व घोषित रेलवे का कारखाने के निर्माण का शुभंारम भी किया जाए जिस से बेरोजिगारियो को रोजगार मिले तथा यातायात की सुविधा हेतु खरीफाटक एंव सोटिया फाटक (जैन कालेज)के आस पास भुमिगत मार्ग बनया जाये जिस से अवागमन की सुविधा जनक होसके और रेल दुर्घटनाओ पर अंकुष लगे अवधेष नारयण सिंह ने मुख्यमंत्री से चुनाव के पूर्व उपरोक्त जन समस्यओ के निराकरण की मांग की है।
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