भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए नियमों में और ढील दी है। इन कदमों से से बैंकों के लिए विदेशी बाजार से धन जुटाना आसान हो सकेगा।
केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि नए नियमों के तहत रिजर्व बैंक डालर वाली एक से तीन साल की मियादी जमा पर बाजार दर से एक प्रतिशत कम दर पर अदला-बदली सुविधा की अनुमति दी है। इसके अलावा बैंकों के लिए विदेशी बाजार से धन जुटाने के नियमों को भी उदार किया गया है। बैंक 100 प्रतिशत तक इक्विटी पूंजी के बराबर विदेशी बाजार से धन जुटा सकेंगे। इसकी ऊपरी सीमा एक करोड़ डालर होगी।
इसमें कहा गया है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए बैंक अपने विकल्प के तहत रिजर्व बैंक के साथ अदला-बदली लेनदेन कर सकेंगे। यह सर्कुलर जारी होने की तारीख के बाद जुटाई गई उधारी के लिए होगा। केंद्रीय बैंक ने हाल के समय में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रपया अब मजबूत होकर 63.84 प्रति डालर पर पहुंच चुका है। इसी महीने यह एक समय 68.80 प्रति डालर के निचले स्तर तक चला गया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें