बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 09 सितम्बर ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 9 सितंबर 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 09 सितम्बर )

पानगांव-बम्हनगांव  एवं पौसेरा-चिलोरा के बीच  सोन नदी पर बनेगें उच्च स्तरीय पुल
  • लोक निर्माण  मंत्री नागेन्द्र सिंह 11 सितम्बर को करेंगें भूमिपूजन

किरनापुर  विकासखंड के ग्राम पानगांव  एवं बम्हनगांव के बीच तथा लांजी विकासखंड के ग्राम पौसेरा एवं चिलोरा के बीच सोन नदी पर दो उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया जायेगा। इन पुलों की आधारशिला रखने के लिए म.प्र. शासन के लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह का 11 सितम्बर को बालाघाट आगमन हो रहा है। मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह 11 सितम्बर को प्रात: 6 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से गोंदिया पहुंचेंगें तथा वहां से प्रात: 8 बजे बालाघाट पहुंचेंगें। मंत्री श्री सिंह प्रात: 10 ग्राम पानगांव में तथा दोपहर 2 बजे ग्राम पौसेरा में सोन नदी पर बनने वाले दो उच्चतरीय पुलों के निर्माण के लिए भूमिपूजन करेंगें। श्री सिंह शाम 5 बजे लांजी में नव निर्मित अस्पताल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लांजी से आमगांव के लिए प्रस्थान करेंगें तथा वहां से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगें।

नियम विरूध्द  डी.जे. बजाने वालों के विरूध्द  कार्यवाही के निर्देश

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने नियम विरूध्द  डी.जे. साउंड एवं लाउड स्पीकर बजाने वालों के विरूध्द  सख्त कार्यवाही करने के निर्देश  दिये है। आज टी.एल. बैठक में  बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, लांजी एवं कटंगी के एस.डी.एम. एवं सभी तहसीलदारों को दिये गये निर्देशों में कहा गया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंधित अवधि में कहीं पर तेज आवाज में डी.जे. साउंड या लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। जहां कहीं पर भी नियम विरूध्द डी.जे. साउंड या लाउड स्पीकर बजता हुआ पाये जाये तो उसे तत्काल जप्त कर लिया जाये और साउंड सिस्टम के मालिक एवं उसका उपयोग करने वालों के विरूध्द थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायें।

सडकों पर घूमने वाले आवारा पशुओं  को दूर जंगल में छोड़ने  के निर्देश

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने बालाघाट  नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर  पालिका अधिकारी एवं बालाघाट  के एस.डी.एम. को पूर्व में  ही निर्देश दिये है। लेकिन  उनके निर्देशों पर अब तक सख्ती  से अमल नहीं होने पर उन्होंने आज टी.एल. बैठक में नाराजगी  जाहिर की और इन अधिकारियों को चेतावनी दी कि अब यदि सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को नहीं पकड़ा गया तो उनके विरूध्द कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने आज टी.एल. बैठक में बालाघाट  की यातायात व्यवस्था को लेकर तीखे तेवर दिखाये और अधिकारियों से सवाल किया कि सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं के मालिकों पर कब एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बैठे रहने वाले एवं आवारा घूमने वाले पशुओं को अब कांजी हाउस में बंद करने मात्र से काम नहीं चलेगा। सड़कों पर बैठे रहने वाले घूमने वाले पशुओं को पकड़ कर दूर जंगल में छोड़ आने कहा गया। नगर पालिका अधिकारी को दिये गये निर्देशों  में कहा गया कि वे प्रथम  बार पशु को कांजी हाउस में पकड़े जाने पर पशु मालिक  पर 500 रु. से कम का जुर्माना न  लगाये। दूसरे बार पशु  के पकड़े जाने पर उसे कम से कम 100 किलोमीटर दूर के जंगल में छोड़ कर आयें। सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को पकड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। एक पशु को पकड़ कर लाने पर व्यक्ति को 100 रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदान करें। नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि बालाघाट  नगर में सुअर का पालन करने वाले सात लोग है। इसमे से एक नगर पालिका का पार्षद भी है। कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने खुले में सुअर पालन कर बीमारियों को निमंत्रण देने वाले व्यक्तियों के विरूध्द थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दिये है।

जिले में 1331 मिमी वर्षा रिकार्ड

जिले में  चालू वर्षा सत्र के दौरान 01 जून से 09 सितम्बर 2013 तक 1331 मिमी वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1077 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मिमी है।चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 1701 मिमी वर्षा बैहर तहसील में तथा सबसे कम 853 मिमी वर्षा लांजी तहसील में रिकार्ड की गई है। बालाघाट तहसील में 1528 मिमी, कटंगी में 1430 मिमी तथा वारासिवनी तहसील में 933 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है। वर्ष 2012 में अब बालाघाट तहसील में 1200 मिमी, वारासिवनी में 1024 मिमी, बैहर में 1204 मिमी, लांजी में 812 मिमी तथा कटंगी तहसील में 1143 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई थी।

गुजरी बाजार  में सड़क के किनारे कोई  भी नहीं लगायेगा सब्जी  दुकान

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने नगर पालिका बालाघाट के मुख्य नगर  पालिका अधिकारी को निर्देशित  किया है कि वे गुजरी बाजार में बनाई गई 64 दुकानों को पात्रता के अनुसार सब्जी विक्रेताओं को आबंटित करें और दुकान आबंटन की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतें। नवनिर्मित गुजरी बाजार में दुकान आबंटित होने के बाद कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे दुकान लगाकर सब्जी बेचते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। दुकानों के आबंटन के बाद जो कोई भी सड़क किनारे दुकान लगाकर आवागमन को बाधित करते हुए एवं सब्जी बेचते पाया जाये तो उसका सारा सामान जप्त कर सब्जी विक्रेता के विरूध्द थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने कहा गया है।

कोई भी व्यक्ति साहूकारों से लिया गया रूपया वापस न करे

जिले में  यदि किसी व्यक्ति ने साहूकारों  से जेवर या जमीन आदि के दस्तावेज गिरवी रखकर *पये उधार लिये है तो उसे साहूकार को उधार लिये गये *पये वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि ऐसे साहूकारों के विरूध्द बिना लायसेंस के साहूकारी करने के कारण सख्त कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री बी चन्द्रशेखर ने आज टीएल बैठक में बालाघाट, वारासिवनी, लांजी  एवं कटंगी के एसडीएम को निर्देशित किया है कि वे बिना लायसेंस के साहूकारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही  करें। इसके साथ ही साहूकारों से *पये उधार लेने वालों लोगों से अपील की गई है कि यदि उन्होंने जेवर या अपनी जमीन के दस्तावेज गिरवी रखकर साहूकार से *पये उधार लिये है, तो वे साहूकार को एक भी *पया वापस न करें। बल्कि अपने क्षेत्र के एसडीएम को ऐसे साहूकार का नाम बतायें। यदि किसी व्यक्ति ने कोई दस्तावेज या जेवर गिरवी रखे बगैर मौखिक सहमति के आधार पर भी साहूकार से रुपये लिये है तो भी साहूकार को रुपये वापस नहीं करने कहा गया है। सभी एस.डी.एम. को निर्देशित किया गया  है कि वे बिना लायसेंस के साहूकारी का धंधा करने वालों  के विरूध्द थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायें और उनके विरूध्द कड़ी कार्यवाही करें।

गांव से आने वाले सब्जी विक्रेताओं के लिए दुकान बनाने के निर्देश

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने ग्रामीण  क्षेत्रों के ऐसे व्यक्ति  जो स्वयं के खेत में सब्जियां पैदा कर बेचने के लिए बालाघाट नगर में लाते हैं, उनके बालाघाट नगर में बैठने एवं दुकान लगाने के लिए नगर पालिका को बाजार निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसान सब्जी विक्रेताओं के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की राशि से बाजार का निर्माण किया जायेगा। लेकिन इस बाजार में किसी भी दलाल या बिचौलिये को दुकान आबंटित नहीं की जायेगी। इस बाजार में केवल उन्हीं लोगों को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा तो स्वंय के खेत में उगाई गई सब्जियां बेचने के लिए लेकर आयेंगें।

जिला स्तरीय श्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार के लिये 15 सितम्बर तक आवेदन  आमंत्रित

भारत सरकार  के खेल एवं युवा कार्यक्रम  मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केन्द्र बालाघाट द्वारा सत्र 2012-13 के लिये जिले में समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ, खेल, सांस्कृतिक, परिवार कल्याण, स्वच्छता, निर्मल भारत अभियान, महिला जागरूकता, कौशल विकास, शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में जनसमुदाय को जोड कर लाभान्वित कराने एवं रचनात्मक कार्यों में संलग्न युवक मंडलों, महिला मंडलों से श्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार के लिए 15 सितंबर 2013 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में कार्यालय नेहरू युवा केन्द्र, वार्ड  नं.22 सोगापथ जटाशंकर कालेज के पीछे बालाघाट में आमंत्रित किये गये हैं ।  जिला स्तरीय श्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार के लिये निर्धारित आवेदनपत्र नेहरू युवा केन्द्र कार्यालय के उक्त पते से प्राप्त किये जा सकते हैं । आवेदन किये जाने वाले युवा मंडलों को सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर से पंजीकृत होना अनिवार्य है । अंतिम तिथी के पश्चात प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन व चयन के लिए कलेक्टर बालाघाट की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा । चयनित युवा मंडल को जिला स्तर पर दस हजार रूपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा । जिला स्तर पर चयनोपरांत मूल प्रविष्ठि को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये भोपाल अग्रेषित किया जायेगा ।

30 सितम्बर  तक सेवानिवृत्त होने  वाले, कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का पंजीयन कराने के निर्देश

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय के 30 सितम्बर 2013 तक सेवानिवृत्त होने कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का शीघ्र जिला पेंशन कार्यालय में पंजीयन करायें। पेंशन प्रकरणों का पंजीयन नहीं कराने पर कार्यालय प्रमुख स्वयं जवाबदार रहेंगें। जिला पेंशन  अधिकारी श्री जे.एस. पटियाल ने इस संबंध में बताया  कि 30 सितम्बर 2013 तक सेवानिवृत्त  होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का जिला पेंशन  कार्यालय में शीघ्र पंजीयन कराना अनिवार्य है। 30 सितम्बर 2013 के पश्चात यदि सेवानिवृत्ति तक पेंशनर के कार्यालय प्रमुख से पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त नहीं होते है तो कार्यालय प्रमुख को कलेक्टर महोदय से अनुमति लेकर पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा। जिन प्रकरणों का रजिस्ट्रेशन कलेक्टर से अनुमति लेकर किया जाना है उनमें प्रकरणों के विलंब का कारण भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। अनुमति की कार्यवाही अधिकतम एक सप्ताह के भीतर पूर्ण की जाना है। सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा गया है कि वे 30 सितम्बर 2013 तक सेवानिवृत्त  होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का तत्काल जिला पेंशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त कर लें। जिन पेंशन प्रकरणों में पूर्व में आपत्ति ली गई उन्हें भी जमा कर जिला पेंशन कार्यालय से कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त करने कहा गया है। न्यायालयीन एवं विभागीय जांच प्रकरणों का भी रजिस्ट्रेशन कराने कहा गया है। ऐसे प्रकरणों को रजिस्ट्रेशन के बाद वापस कर दिया जायेगा। 

महालेखाकार  कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत निवारण की शुरूआत

महालेखाकार  लेखा एवं हकदारी द्वितीय  मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय द्वारा राज्य के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये ऑनलाइन शिकायत निवारण का कार्य प्रारंभ किया गया है। अब कोई भी अभिदाता अपनी शिकायत को कार्यालय महालेखाकार की वेबसाइट में दर्ज कर शिकायत के निवारण की स्थिति भी देख सकता है। महालेखाकार  कार्यालय की वेबसाइट एजीएमपी  डॉट एनआईसी डॉट इन पर अथवा एजीएमपी डॉट सीएजी डॉट  जीओव्ही डॉट इन पर एकाउंटेंट  जनरल (ए एण्ड ई) में ऑनलाइन ग्रिवेन्स रेड्रेसल खोलकर  लोड योअर ग्रिवेन्स ऑनलाइन में अभिदाता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभिदाता की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के उपरांत सिस्टम द्वारा अभिदाता को एक पंजीयन संख्या प्रदाय की जायेगी। अभिदाता अपनी ऑनलाइन दर्ज शिकायत की स्थिति भी देख सकेंगे। इसके लिये अभिदाता को वेबसाइट पर व्यू स्टेटस ऑफ योअर ग्रिवेन्स पर जाकर सिस्टम द्वारा प्रदत्त पंजीयन संख्या अथवा अपना सामान्य भविष्य-निधि लेखा क्रमांक अंकित करना होगा। इसके पश्चात वेबसाइट पर अभिदाता की दर्ज शिकायत संबंधी जानकारी प्रदर्शित हो जायेगी। इस व्यवस्था से सामान्य भविष्य-निधि अभिदाताओं को बड़ी सहूलियत होगी। 

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना, ऑनलाइन  आवेदन 16 सितम्बर तक

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना में डिग्रीधारी इंजीनियर 2 से 16 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन  कर सकते हैं। आवेदन के लिये लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट www.mppwd.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। पात्रता की शर्तें भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रथम चरण  में किसी भी संकाय के 500 युवा अभियंता को प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना के सफल  क्रियान्वयन और नीति-निर्धारण के लिये लोक निर्माण विभाग  को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों के ठेकेदारी क्षेत्र में युवा डिग्रीधारी इंजीनियरों को आकर्षित करने, उन्हें स्व-उद्यम की ओर प्रेरित, तकनीकी रूप से सक्षम युवा ठेकेदारों की संख्या में वृध्दि और ठेकेदारों की कार्य सम्पादन क्षमता में वृध्दि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना शुरू की गई है।

गीतों के माध्यम से जन-कल्याणकारी योजनाओं  पर जानकारी प्रदान की गई
  • भारत निर्माण  अभियान के अर्न्तगत जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

balagat
भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, बालाघाट इकाई द्वारा विगत दिवस ग्राम आमगाँव, रोशना, धडी, भाण्डी-पिपरिया एवं लिंगमारा में भारत निर्माण अभियान पर विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर गीतों, प्रश्नमंच एवं सभा के  माध्यम से ग्रामीणों को जन-कल्याणकारी योजनाओं पर जानकारी प्रदान की गई । बालाघाट इकाई  द्वारा भारत निर्माण  अभियान फेस-2 के अन्तर्गत  माह सितम्बर में आधार  कार्ड, सीधे लाभ हस्तांतरण;  डी.बी.टी. योजना, खाद्य सुरक्षा  बिल एवं भूमि अधिग्रहण  कानून-2013  के बारे में विगत दिवस ग्राम आमगाँव, रोशना, भाण्डी-पिपरिया, धडी एवं लिंगमारा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस अवसर पर इकाई प्रभारी श्री बी.एस. ध्रुव ने ग्रामीणों को आधार कार्ड के महत्व, आधार कार्ड बनाने के प्रक्रिया व इसके सीधे लाभ हस्तांतरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी  एवं खाद्य सुरक्षा बिल, भूमि अधिग्रहण कानून-2013  पर  भी सभा के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी गई । कार्यक्रम में गीत  एवं नाटक प्रभाग, भोपाल  के पंजीकृत दल जागृति महिला  मंडल, सागर के 10 कलाकार द्वारा आकर्षक वेशभूषा में गीतो एवं नाटक के माध्यम से आधार कार्ड, सीधा लाभ हस्तांतरण डी.बी.टी. योजना, खाद्य सुरक्षा बिल, एवं भूमि अधिग्रहण कानून-2013 पर ग्रामीणों को मनोरंजक ढंग से जानकारी प्रदान की गई। ग्रामीणों को दी गई जानकारी के आधार पर इकाई प्रभारी  श्री बी.एस.धु्रव द्वारा ग्रामीणों से छोटे-छोटे प्रश्न पूछे गये, सही उत्तर देने वाले ग्रामीणों को विभाग की ओर से आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया गया । कार्यक्रम में ग्राम आमगाँव के श्री बी.एस. मरावी, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, श्री अनिल डोगरे, आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती किरण पुसाम, रोशना की  सरपंच श्रीमती मीरा बाई ईडपाचे, श्री पूना राम ईडपाचे, श्री ओकर सिंह बिसेन, आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती अमिता बिसेन, ग्राम धडी के श्री भोजलाल श्रीनाग, पूर्व सरपंच श्री धनीराम भोण्डे, सहायक सचिव, श्री अनिल बोपचे, सुपरवाईजर, ग्राम भाण्डी के सरपंच श्रीमती वंदना लेखराम आमाडारे, श्री हेमराज बिसेन, योगेन्द्र पटले, चरण दास चौरे, कृष्ण कुमार कटरे, पंच, आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती निशा ऐडे एवं सुनीता वसनिक के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे ।

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