छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर ( 13 सितम्बर ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 13 सितंबर 2013

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर ( 13 सितम्बर )

घर में घुसकर मारपीट करने की कोशिश के आरोप में एक साल की सजा

छतरपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पीके शंकवार की अदालत ने घर में घुसकर गाली गलौच कर मारपीट करने के प्रयास के आरोप में एक आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को आर्इपीसी की धारा 452 के तहत एक साल के कठोर कारावास के साथ एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाइ। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पठापुर निवासी फरियादी कुल्दीप सोनकिया के पिता परमलाल ने आरोपी कल्लू उर्फ महेश कुशवाहा के पिता श्यामलाल से वर्ष 2010 में साढ़े चार लाख रुपये में एक मकान खरीदा था। मकान के विक्रय के समय आरोपी कल्लू एक अन्य मामले में जेल में बंद था। जब कल्लू जेल से बाहर आया और मकान बेचने की जानकारी मिली तो आरोपी कल्लू फरियादी को मकान खाली करने की धमकियां देने लगा।  21 अगस्त 2012 को दोपहर के ढार्इ बजे जब फरियादी कुल्दीप अपने भार्इ संदीप, जयदीप के साथ  घर पर था। उसी समय आरोपी कल्लू लाठी से लैस होकर फरियादी के घर में अंदर आ गया। और गालियां देने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी मारने को दौड़ा। डर के कारण फरियादी अपने भार्इयों के साथ कमरे में जाकर छिप गया। हल्ला होने पर आस पास के लोग मौके पर आ गये। जिन्हे देखकर आरोपी कल्लू फरियादी को मकान खाली करने एवं जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में करने पर मामला दर्ज कर एसआर्इ व्हीके तिवारी ने विवेचना कर मामले को आरोपी सहित अदालत के सुपुर्द कर दिया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पीके शंकवार की अदालत ने आरोपी कल्लू को दोषी करार दिया। आरोपी को आर्इपीसी की धारा 452 के तहत एक साल के कठोर कारावास के साथ एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनार्इ। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी आशीष रावत द्वारा की गइ।

महाराजा महाविघालय मे म.प्र. मनावघिकार आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया 

chhatarpur
आज दिनांक 13092013 को शा. महाराजा महाविघालय के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वाघान मे म.प्र. मनावघिकार आयोग का स्थापना दिवस महाविघालय की प्रचार्य डां स्नेहलता खरे की अघ्यक्षता के समय हुआ। जिस कार्यक्रम मे मुख्य अतिथी के रुप मे डां एल0 सी0 चोरसिया एवं डा आर सी पाठक उपसिथत रहे। इस कार्यकम मे मुख्य वक्ता के रुप मे डा अर्चना शर्मा (विभागाघ्यक्ष) राजनीति विज्ञान ने उदवोघन दिया। डा रेखा शुक्ला डा मघु पुरोहित डा गीता दुवे ने कार्यक्रम मे अपने विचार मानवघिकारो को हनन पर प्रस्तुत किये। कार्यक्रम मे छात्र छात्राओ मे हरि नारायण गर्ग बृजेष दीक्षित चन्द्रभान चोघरी आषीष अहिरवार गोविन्द यादव ने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम मे डा ऊषा अग्रवाल मुक्ता मिश्रा गायत्री वाजपेयी ममता वाजपेयी पुष्पा दुवे विभा मिश्रा ने भाग लिया इस कार्यक्रम का संचालन राजनीति विज्ञान की प्राघ्यापक डा0 कल्पना वैष्य ने किया और अत: मे सभी ने आभार व्यक्त किया 

खनिज पटटा धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी  

छतरपुर13 सितम्बरकलेक्टर डा. मसूद अख्तर ने जिले में सिथत विभिन्न खनिज खदानों के पटटाधारक व्यकितयों द्वारा डेड रेंट, रायल्टी, सतही किराया, मासिक, अद्र्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरणियां जमा न करने, सीमा चिन्हों व खदान का विवरण दर्शाने वाले बोर्ड नहीं लगाने, कर निर्धारण न कराने, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने सहित अन्य नियमों, शर्तों एवं अनुबंध पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं, साथ ही 24 प्रतिशत ब्याज सहित देय राशि सूचना प्रापित से 30 दिवस के भीतर खनिज मुख्य शीर्ष 0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उधोग 800 अन्य प्रापितयां-लघु शीर्ष 0278 बड़े खनिजों से प्रापितयां अर्थदण्ड एवं राजसात कारणों सहित में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जबकि कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित पटटाधारी व्यकितयों से पूछा गया है कि क्यों न आपको स्वीकृत उत्खनन पटटा निरस्त कर दिया जाये। नोटिस का जवाब 21 एवं 22 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय में स्वयं उपसिथत होकर देना होगा। समुचित कारण दर्शाने में असफल रहने पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30-26 के तहत पटटा निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही प्रतिभूति राशि जप्त करने अथवा वार्षिक अनिवार्य भाटक की रकम से 4 गुना अधिक की शासित अधिरोपित की जायेगी, जिसके लिये स्वयं पटटादार जिम्मेदार होगा। जिन पटटाधारी व्यकितयों को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के साथ ही निर्धारित देय राशि जमा करना है, उनमें कीरत सिंह तनय रंजीत सिंह निवासी मुड़हरा तहसील गौरिहार को 25 हजार रूपये, श्रीमती सुषमा पटेल पत्नी कमलेश भार्इ पटेल निवासी पुराना पन्ना नाका, कलेक्टर बंगला के सामने को 75 हजार रूपये, मेसर्स श्री शारदा मां कांक्रीट उधोग, पार्टनर ओम प्रकाश खत्री, गणेश कालोनी, क्योटरा, बांदा को 2 लाख 20 हजार रूपये, श्रीमती प्रतिभा सिंह पुत्री श्री फूल सिंह निवासी ज्योराहा तहसील लवकुशनगर को 1 लाख 20 हजार रूपये, बृजेन्द्र बहादुर सिंह तनय बलवंत सिंह निवासी बघारी पोस्ट हिनौता तहसील चंदला को 4 लाख 12 हजार 480 रूपये, मोहम्मद आसिफ अंसारी तनय यूसुफ अंसारी निवासी रोड वेज के बगल में, गांधी नगर महोबा को 75 हजार रूपये, मेसर्स जटाशंकर मिनरल्स पार्टनर अभय सिंह भदौरिया तनय सत्यराम सिंह भदौरिया निवासी चौबे कालोनी को 2 लाख 36 हजार 440 रूपये, मेसर्स स्टार कंस्ट्रक्शन, सिविल लार्इन टीकमगढ़ को 1 लाख 80 हजार रूपये, श्रीमती राजकुमारी सिंह पत्नी दुर्ग सिंह निवासी जवाहर मार्ग को 75 हजार रूपये जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार विवेक नगर, कबरर्इ, जनपद महोबा निवासी बनवारी लाल गुप्ता तनय शिवमोहन गुप्ता को 50 हजार रूपये, दीन दयाल पुरम कालोनी जिला सतना निवासी सुनील सिंह तनय केदार नाथ सिंह को 1 लाख 20 हजार रूपये, महोबा रोड, सिविल लार्इन, जनपद बांदा निवासी नरेन्द्र सिंह तनय शिवरतन सिंह को 2 लाख 70 हजार रूपये, सिंचार्इ कालोनी, छतरपुर निवासी एवं मेसर्स कंदरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर अशोक सेठ तनय घासीराम सेठ को 2 लाख रूपये, इंद्रानगर, कबरर्इ, जनपद महोबा निवासी नसीर अहमद तनय बसीर अहमद को 1 लाख 50 हजार रूपये, छेड़ी वसायक विकासखण्ड मुस्करा तहसील मोंहदा जनपद हमीरपुर निवासी कृष्ण गोपाल प्रजापति तनय पखनी प्रजापति को 1 लाख रूपये तथा दूधनाथ कालोनी छतरपुर निवासी संदीप चौरसिया तनय रतनलाल चौरसिया को 1 लाख रूपये निर्धारत शीर्ष में 30 दिवस के भीतर जमा कराना होगा।  

अपराधी शंकर पटेल जिला बदर घोषित

छतरपुर13 सितम्बरकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डा. मसूद अख्तर ने खजवां थाना राजनगर निवासी 30 वर्षीय अपराधी शंकर पटेल तनय प्यारे लाल पटेल को 17 सितम्बर 2013 को सायं 5 बजे से एक वर्ष की अवधि हेतु जिला बदर घोषित कर दिया है। उन्होंने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की है। आरोपी पर राजनगर थाना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 से मारपीट, गुण्डागर्दी, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने, अवैध शस्त्र रखने सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। अपराधी शंकर पटेल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों एवं क्षेत्र की जनता में व्याप्त भय को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी डा. अख्तर ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,;2द्ध  एवं 5-6 में प्रदत्त शकितयों का प्रयोग कर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला बदर के दौरान अपराधी छतरपुर जिले सहित समीपवर्ती सीमा पर लगे जिलों की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित रहेगा। किसी न्यायालय में प्रकरण की सिथति में पेशी के एक दिवस पूर्व उपसिथत हो सकेगा, लेकिन पेशी समापित के 6 घंटे के भीतर जिला छोड़ना होगा।  

क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शीघ्र पूरा करें : कलेक्टर 
राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

छतरपुर13 सितम्बरजिले में बरसात के कारण हुये क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शीघ्रता से पूरा किया जाये। सर्वे के बाद राहत राशि स्वीकृत कर वितरण सुनिशिचत किया जाये। सर्वे के दौरान कोर्इ भी क्षतिग्रस्त मकान छूटना नहीं चाहिये। उक्त निर्देश कलेक्टर डा. मसूद अख्तर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि इसी तरह क्षतिग्रस्त फसलों का भी सर्वे कर लिया जाये। सर्वे के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। 

लंबित प्रकरण प्राथमिकता से निपटायें
कलेक्टर डा. मसूद अख्तर ने विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुये लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करने के लिये राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरण विशेष ध्यान देकर निपटाये जायें। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा वितरित करने एवं अवार्ड पारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने विवादित एवं अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के निराकरण के संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण फसल कट जाने के बाद शीघ्रता से किया जाये। 

अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध करें सिविल जेल की कार्यवाही
कलेक्टर डा. अख्तर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जिले में बड़े-बड़े अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि सिविल जेल भेजने की कार्यवाही निरंतर जारी रहे। किसी भी हालत में अतिक्रमणकारियों को बख्शा न जाये। उन्होंने प्रत्येक तहसीलदार को अपनी तहसील के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। 

वसूली की कार्यवाही निरंतर जारी रहे
कलेक्टर डा. अख्तर ने कहा कि जिले में विभिन्न प्रकार की वसूलियां राजस्व अधिकारियों द्वारा निरंतर की जायें। वसूली न हो पाने पर संबंधित व्यकित के यहां कुर्की की जाये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रकरण लंबित हैं, उनमें पात्रता रखने वाले प्रकरणों को शीघ्रता से स्वीकृत कर दिया जाये। उन्होंने लंबित जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनसुनवार्इ एवं जनवाणी के आवेदनों का निराकरण समय पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा सूची में नाम जोड़ने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाये, जो व्यकित पात्रता रखते हैं, उन्हीं का नाम गरीबी रेखा सूची में जोड़ा जाये। 

निर्वाचन के कार्यों पर दें विशेष ध्यान

chhatarpur
कलेक्टर डा. अख्तर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाये, जो जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में राजस्व अधिकारियों द्वारा भेजी जाना है, उसे शीघ्रता से भिजवा दिया जाये। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों की चुनाव में डयूटी लगार्इ जायेगी, उनका र्इपिक कार्ड होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न स्थलों पर चुनावी सभाओं के लिये हेलीकाप्टर उतरने के स्थानों को चिनिहत कर लिया जाये। उन्होंने बाण्डओवर की कार्यवाही के संबंध में भी राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी बिजावर श्री बी के पाण्डेय, लवकुशनगर श्री हेम करण धुर्वे, नौगांव व छतरपुर श्री डी पी द्विवेदी, राजनगर श्री हरवंश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री चिरोंजी लाल चनाप, श्री के एल साल्वी एवं श्रीमती दिव्या अवस्थी सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार व एनआर्इसी कार्यालय की तकनीकी सहायक श्रीमती रचना श्रीवास्तव उपसिथत थीं। 

राजसात ट्रक नीलाम करने के निर्देश

छतरपुर13 सितम्बरकलेक्टर डा. मसूद अख्तर द्वारा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें को भैंसा, गाय व बछिया सहित कुल 27 मवेशियों का अवैध एवं क्रूरतम तरीके से परिवहन करते पाये जाने पर जप्त किये गये ट्रक क्रमांक एमपी 16 जीए 0986 को नीलाम से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में किशनगढ़ थाना प्रभारी ने 10 जून 2013 को अपने प्रतिवेदन में लेख किया था कि ग्राम झरगुवां खदान थाना किशनगढ़ निवासी मुहम्मद अजमेरी तनय अब्दुल वाहिद कुरैशी द्वारा 3 अक्टूबर 2012 को 16 नग पड़ा, 7 नग भैंसे, 3 गाय, 1 बछिया समेत कुल 27 छोटे-बड़े मवेशी वध करने के उददेश्य से नागपुर ले जाने की तैयारी की गर्इ थी। जिस पर वाहन मालिक एवं ट्रक चालक शकील मुसलमान निवासी महोबा के विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 6, 7, 11 एवं म0प्र0 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 एवं 10 के तहत दण्डनीय अपराध होने से अपराध क्रमांक 6612 पंजीबद्ध कर जेएफएमसी कोर्ट में पेश किया गया था तथा जप्तशुदा पशुओं को मेडिकल कराने के पश्चात उदय गौशाला छतरपुर में रखवाया गया था। 

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